ताजा ख़बरें

नाबालिग से रेप में युवक को 20 साल की कैद

चार साल पहले 10वीं की छात्रा की थी दरिंदगी, स्कूल से अपहरण कर ले गया था
मुजफ्फरनगर। कोर्ट ने एक नाबालिग से रेप के आरोपित को दोषी ठहराया है। कोर्ट ने दोषी को 20 साल कैद की सजा सुनाई। दोषी पर 28 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। विशेष लोक अभियोजक दिनेश कुमार शर्मा और मनमोहन वर्मा ने बताया कि शहर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी 14 वर्षीय किशोरी शहर के एक स्कूल में कक्षा 10 की छात्रा थी। उन्होंने बताया कि 11 मई 2018 को नाबालिग छात्रा जब स्कूल पहुंची तो एक व्यक्ति बहला फुसलाकर उसका अपहरण कर ले गया। छात्रा को एक स्थान पर ले जाकर उसके साथ रेप किया। पीड़िता के पिता ने आरोपित सूरज पुत्र ओमप्रकाश निवासी फूलवाली गली नंद नगरी ज्योतिनगर दिल्ली के विरुद्ध अपहरण कर रेप का मुकदमा दर्ज कराया था। शहर कोतवाली पुलिस ने 11 मई 2018 को आरोपित सूरज को गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले में पुलिस ने त्वरित विवेचना करते हुए साक्ष्य संकलन कर 13 दिनों में कोर्ट में आरोपित के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल कर दी थी। विशेष लोक अभियोजक दिनेश कुमार शर्मा तथा मनमोहन वर्मा ने बताया कि घटना के मुकदमे की सुनवाई विशेष पोक्सो एक्ट कोर्ट के जज बाबूराम ने की। उन्होंने बताया कि इस मामले में शहर कोतवाली के पैरोकार बलराम ने पैरोकारी में विशेष भूमिका अदा की। बताया कि कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपित सूरज को दोषी ठहराते हुए रेप के मामले में 20 साल कैद की सजा सुनाई। दोषी पर 28 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

TRUE STORY

TRUE STORY is a Newspaper, Website and web news channal brings the Latest News & Breaking News Headlines from India & around the World. Read Latest News Today on Sports, Business, Health & Fitness, Bollywood & Entertainment, Blogs & Opinions from leading columnists...

Related Articles

Back to top button