मासूम की रेप के बाद हत्या के मामले में अदालत ने फांसी की सजा सुनाई, दूसरे कातिल को उम्रकैद
फरीद अंसारी
मुज़फ्फरनगर के जानसठ थाना क्षेत्र में एक 3 साल की मासूम बच्ची के साथ बलात्कार कर निर्मम हत्या करने के मामले में पोक्सो कोर्ट ने एक कातिल को मृत्युदंड और दूसरे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। 12 जून 2022 को जानसठ थाना क्षेत्र में हुई थी मासूम की बलात्कार के बाद हत्या, मात्र 6 महीने में आरोपियों को सुनाई गई सजा।
जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश शर्मा ने बताया कि जानसठ थाना क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी 3 वर्षीय बालिका को 12 जून 2022 को सुबह करीब 8:15 पर सोनी उर्फ सुरेंद्र तथा राजीव उर्फ टोटा मंदिर में माथा टेकने के बहाने बाइक पर बैठाकर घर से अपहरण कर ले गए थे। बालिका जब काफी देर तक घर नहीं लौटी तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। जिसके बाद बालिका को पास के जंगल से घायल और बेहोशी की अवस्था में बरामद किया गया था। 3 वर्षीय बालिका से रेप के बाद आरोपी उसे जंगल में छोड़ कर फरार हो गए थे। जिसके बाद गंभीर हालत में बालिका को जिला अस्पताल भर्ती कराया गया था। लेकिन वहां से उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया था। 2 दिन बेहोशी की हालत में जिंदगी और मौत के बीच जूझने के बाद पीड़िता का देहांत हो गया था। अधिवक्ता राजीव शर्मा ने बताया कि थाना जानसठ पुलिस ने 3 वर्षीय बालिका के अपहरण, रेप और हत्या के मामले में मुख्य आरोपी सोनी उर्फ सुरेंद्र तथा राजीव उर्फ टोटा के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी की थी। उन्होंने बताया कि इस मुकदमें की सुनवाई विशेष पोक्सो एक्ट कोर्ट के जज बाबूराम ने की। घटना की विवेचना इंस्पेक्टर विश्वजीत ने 25 दिन में पूर्ण कर कोर्ट में चार्जशीट जमा कर दी थी। जबकि 6 माह के भीतर सुनवाई पूरी करते हुए पोक्सो एक्ट कोर्ट के जज बाबूराम ने अपहरण, रेप और हत्या का दोषी ठहराते हुए मुख्य आरोपी सोनी उर्फ सुरेंद्र को फांसी की सजा सुनाई। जबकि सहआरोपी राजू उर्फ टोटा को अपराधिक साजिश रचने के मामले में दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।