अपना मुज़फ्फरनगर

पदम हत्याकांड : अदालत ने दो सगे भाईयों सहित चार लोगों को सुनाई उम्रकैद की सजा

अवैध सम्बंधों के विरोध में पत्नी के आशिक ने ही ली थी जान
मुजफ्फरनगर में वर्ष 2005 में हुए चर्चित पदम हत्याकांड में फैसले की घडी आ गई। यहां अदालत ने दो सगे भाईयों सहित चार लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई। इसी के साथ चारों कातिलों को जेल भेज दिया गया है।
कैराना थाना क्षेत्र के ग्राम तितरवाड़ा में कुछ लोगों ने पदम सिंह की हत्या कर दी थी। इस मामले में पुलिस ने गांव के ही सतेन्द्र, उसके भाई सुंदर के साथ संजय व शक्ति सिंह को गिरफ्तार करके जेल भेजा था। पुलिस के मुताबिक पदम की पत्नी सुनीता की दोस्ती सतेन्द्र से हो गई थी, जिसको लेकर मृतक पदम सिंह विरोध करता था। इसी को लेकर सतेन्द्र ने अपने साथियों के साथ मिलकर पदम की गोली मारकर हत्या कर दी थी। जिस समय इस हत्या को अंजाम दिया गया था, उससे कुछ दिन पहले ही सुनीता अपने मायके चली गई थी। इस मामले में मृतक के भाई मुकेश ने मुकदमा दर्ज कराया था। पूरे प्रकरण की सुनवाई अपर जिला जज अशोक कुमार की अदालत में हुई, जहां अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता अमित त्यागी ने पैरवी की। अदालत ने चारों कातिलों को उम्रकैद के साथ 20-20 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया।

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