धाराएं बढ़ने के साथ प्रणव चैंपियन के पुत्र की मुश्किलों में हुआ इज़ाफ़ा.. सिपाही सस्पेंड.. असलाह के लाइसेंस निरस्त होंगे

(मयूर गुप्ता)
उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में तीन दिन पूर्व राजपुर के जाखन के समीप कार चालक से मारपीट करने के आरोपी पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन के पुत्र दिव्य प्रताप और अन्य लोगों पर दून पुलिस ने हथियारों को लहराकर हडकंप मचाने के आरोपी में राजपुर में दर्ज मुकदमे में संगीन धाराओं का समावेश किया है।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने अपने कार्यालय में मीडियाकर्मियों को जानकारी देते हुए बताया कि विगत 14 नवंबर की देर रात्रि राजपुर थाना क्षेत्र के जाखन के समीप बुलेरों गाड़ी सवार लोगों और खाकीवर्दीधारी गनर द्वारा मारपीट किए जाने और हरिद्वार के खानपुर से पूर्व विधायक रहे कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के लड़के विजय प्रताप द्वारा लाइसेंसी हथियारों का हवा में लहराकर क्षेत्र के लोगों में खौफ जदा करने और चालक को डण्डे से मारपीट करने के मामले में राजपुर पुलिस ने धारा 30 आर्म्स एक्ट के तहत समावेश किया।
एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि कार चालक से हुई मारपीट के बाद उसमे सवार यशोवृधन की ओर से लिखवाई गई रिपोर्ट में भी हथियारों को लहराने और खौफ पैदा करने का उल्लेख किया गया है। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में इस तरह का कार्य करने वालों को किसी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि शीध्र ही विवेचना को पूरा करा लिया जाएगा।
डीएम हरिद्वार को लाइसेंस निरस्त करने के लिए भेजी रिपोर्ट
एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि राजपुर क्षेत्र में 14 जनवरी की रात्रि हुई घटना में गाड़ी से उतरकर राईफल और दो पिस्टलों को लहराने के मामले को गंभीरता से लिया गया है।
उन्होंने बताया कि उक्त तीनों लाइसेंसी हथियारों के लाइसेंस मंगलौर कोतवाली पुलिस की संस्तुति रिपोर्ट के आधार पर
हरिद्वार के जिलाधिकारी द्वारा जारी किये गए है। उन्होंने बताया कि तीनों लाईसेंसी हथियारों राईफल और पिस्टलों के लाईसेंसो को निरस्त करने के लिए डीएम को रिपोर्ट प्रेषित कर दी गई है। एसएसपी ने बताया कि तीनों हथियार विजय प्रताप के परिजनों के नाम है और अब जिलाधिकारी हरिद्वार उक्त लाइसेंसों को निरस्त करने की कार्यवाही करेंगे।
आरोपी के परिजनों को सौंपा नोटिस
एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि मारपीट की वारदात करने के आरोपियों के मौके से फरार हो जाने के बाद घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेजों को कब्जे में लेकर इस बात का पता लगाया गया कि उक्त मारपीट की वारदात में कौन-कौन लोग शामिल थे। उन्होंने बताया कि दिल्ली निवासी व्यक्ति जो कि लाठी डण्डों के साथ मारपीट की वारदात में शामिल था के वहां पर नहीं मिलने के बाद राजपुर पुलिस ने उसके परिजनों को नोटिस चस्पा करवाते हुए बता दिया कि वह तीन दिन के अंदर राजपुर थाने पहुंचकर विवेचनाधिकारी से मुलाकात कर विवेचना में सहयोग दें।
चालक का बचाव नहीं करने पर सिपाही निलंबित
देहरादून के राजपुर थाना क्षेत्र जाखन में एक कार के चालक के साथ रात्रि में मारपीट करने वाले पूर्व विधायक के पुत्र और अन्य लोगों पर लगे मारपीट के आरोप के बाद प्राईवेट गाड़ी में सवार हरिद्वार पुलिस के सिपाही पर मारपीट करने वालों को पीड़ित से बचाने का प्रयास नहीं करने और आरोपियों का साथ देने के मामले में शामिल रहे सिपाही को एसएसपी देहरादून की संस्तुति पर हरिद्वार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने तत्काल प्रभाव से कार्यवाही करते हुए आरोपी सिपाही को निलंबित कर उसकी जांच एसपी स्तर के अधिकारी को सौंप दी।
कांग्रेस प्रवक्ता दसौनी ने शर्मनाक घटना बताया
कांगेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा महरा दसौनी ने पूरे घटनाक्रम को दुर्भाग्य पूर्ण बताते हुए कहा कि जिस तरह की वारदात देवभूमि उत्तराखंड में हुई है यह असौभनिय है। उन्होंने कहा कि भाजपा में संस्कार नाम की कोई चीज नहीं है जिसका परिणाम उनके नेता समय-समय पर देते रहते है। उन्होंन कहा कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को अपने संगठन पर ध्यान देने और उनका आचरण सही करवाने की दिशा काम करने की आवश्यकता है।
एक से दो साल तक ही हो सकती है सजा
बाहुबली नेता और पूर्व खानपूर विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के लड़के विजय प्रताप और अन्य लोगों के संबंध में विवेचना में जानकारी प्राप्त हो जाने के मामले में अपने कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान मीडियाकर्मियां के सवालों का जवाब देते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने बताया कि राजपुर थाने पर अज्ञात के खिलाफ लिखावाई गई रिपोर्ट के बाद आरोपियां की जानकारी होने पर उनके खिलाफ सुसंगत धाराए दर्ज हो जाने के बाद आरोपियां को एक से दो साल तक की सजा का प्रवाधान है। उन्होंने बताया कि मामले में शीध्र ही विवेचना पूरी कर अग्रिम कार्यवाही के लिए संबंधित न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया जाएगा।




