सरकार दे रही 10 वी की मार्कशीट पर 25 लाख का लोन व सवा 6 लाख की सब्सिडी भी
मुज़फ्फरनगर व शामली सहित उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में कोरोना काल में कारोबार खो चुके छोटे कारोबारियों के लिए अच्छी खबर आयी है। उनके कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए CM युवा स्वरोजगार योजना लागू की गई है। 18 से 40 वर्ष तक के लोगों को इस योजना से लाभान्वित करते हुए इन्हें सूक्ष्म इकाई लगाने के लिए दस लाख से लेकर 25 लाख तक का लोन छूट पर प्रदान किया जायेगा। इस योजना में उन लोगों को पात्र श्रेणी में रखा गया है, जो पूर्व में किसी योजना का लाभ नहीं ले पाये हैं। इसके साथ ही हाईस्कूल परीक्षा पास करने वाले युवा ही इसके लिए आवेदन कर सकेगे।
जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र के उपायुक्त परमहंस मौर्य ने जानकारी देते हुए बताया कि यह योजना नवीन वर्ष के लिए लागू की गई हैं। इस योजना के अन्तर्गत वे सभी लोग आवेदन कर सकेगे जो मुजफ्फरनगर के स्थाई निवासी हो। इनकी आयु 40 वर्ष तक हो। उन्होंने बताया कि उद्योग क्षेत्रा के लिए 25 लाख तक तथा सेवा क्षेत्र के लिए 10 लाख तक की परियोजना लागत की सूक्ष्म इकाईयों को लोन प्रदान किया जायेगा। इस योजना में कुल परियोजना का 25 प्रतिशत उद्योग क्षेत्र हेतु सवा छह लाख रूपये तथा सेवा क्षेत्र हेतु ढाई लाख तक की सीमा तक मार्जन मनी उपलब्ध कराई जायेगी। जो कि उद्योग के दो वर्ष तक सपफल संचालन के बाद अनुदान में खुद ही परिवर्तित हो जायेगी। योजना के अन्तर्गत एक जनपद, एक उत्पाद हेतु विशेष प्राथमिकता दी जायेगी। सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों द्वारा परियोजना लागत का दस प्रतिशत एवं अन्य श्रेणी के लाभार्थियों को कुल परियोजना लागत का पांच प्रतिशत अंशदान जमा कराना होगा। उन्होंने बताया कि आवेदन के लिए न्यूनतम योग्यता हाईस्कूल या फिर इसके समकक्ष होना आवश्यक हैं। पूर्व में इस प्रकार की योजना का लाभ लेने वाले आवेदक इसके पात्र नहीं होगे। पात्र व्यक्ति अपने आवेदन 15 सितम्बर तक विभाग की वेबसाईट पर भर सकते हैं। उन्होंने बताया कि कोई भी जानकारी मेरठ रोड स्थित उनके कार्यालय से प्राप्त की जा सकती हैं।
गुड उद्योग के लिए भी खजाना खोला- उपायुक्त उद्योग परम हंस मौर्य ने बताया कि एक जनपद एक उत्पाद के अन्तर्गत जिला चयनित है। 18 वर्ष से अधिक आयु के युवाओं को गुड उद्योग के लिए लोन प्रदान किया जायेगा। 25 लाख तक की कुल परियोजना लागत की इकाईयों हेतु सवा छह लाख रूपये मार्जन मनी के रूप में देय होगा। आवेदक किसी भी बैंक का डिपफाल्टर नहीं होना चाहिए। इसके लिए भी 15 सितंबर की तिथि अन्तिम घोषित की गई है। कार्यालय मेरठ रोड पर जिला उद्योग केन्द्र है जहां से जानकारी ली जा सकती है।