12 साल बाद आई फैसले की घड़ी: 4 लोगो की सामूहिक हत्या में 9 कातिलो को मिली उम्र कैद की सजा

UP के बागपत में 12 साल बाद चर्चित हत्याकांड में कोर्ट ने सजा का ऐलान कर दिया हैं।सजा का ऐलान करते हुए कोर्ट ने 9 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 25-25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया।
बता दे की वर्ष 2012 में रमाला थाना के असारा गांव में घर में घुसकर 9 आरोपियों ने एक गर्भवती महिला समेत, 4 लोगों की गोली मारकर व धारदार हथियार से वार कर हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। एडीजे 4 कोर्ट ने मामले में 17 गवाहों की गवाही के बाद यह सजा सुनाई।
बागपत के असारा गांव में अगस्त 2012 में गोली मारकर गर्भवती महिला समेत चार लोगों की हत्या कर दी गई थी। वादी ने आरोप लगाया था कि 11 अगस्त की रात में उसका परिवार घर में सोया हुआ था, तभी पड़ोस का ही शकील, अब्बास, इलियास, शौकीन और एक अज्ञात युवक अपने हाथ में तमंचे और धारदार हथियार लेकर घुस गए।जिन्होंने आठ माह की गर्भवती भाभी साजिदा को गोली मार दी। इसके बाद उसके भाई काला, बहन गुलशाना, मां शबीला को गोली मार दी और पड़ोस में लगे टावर के केबिन में सो रहे उसके पिता अब्लू हसन को गोलियों से भून दिया था।पिता और बहन की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अगले दिन मेरठ के अस्पताल में गर्भवती साजिदा और मां शबीला की भी मौत हो गई थी। पुलिस ने हत्यारोपी शकील, अब्बास, इलियास, शौकीन, मोहर्रम और एक अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, जबकि जांच में रणधीरा उर्फ रमजान और दीपक उर्फ नसीब निवासी समालखा जनपद पानीपत, मोहर्रम और सलीम निवासी हरसौली जनपद मुजफ्फरनगर का नाम प्रकाश में आया।सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश ने शकील, अब्बास, इलियास, शौकीन, मोहर्रम, रणधीरा उर्फ रमजान, दीपक उर्फ नसीब, मोहर्रम और सलीम पर दोषसिद्ध कर दिया था, जिस पर अब सजा का ऐलान किया गया हैं।