अपना मुज़फ्फरनगर
दहेज के लिए हुई विवाहिता की हत्या में दो बहनों को उम्रकैद की सजा

दहेज के लिए विवाहिता की जलाकर की गई थी हत्या, जेठ-देवर व जिठानी सहित पांच को 10 साल कैद
मुजफ्फरनगर। अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी न होने पर विवाहिता की जलाकर हत्या करने के मामले में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए दो सगी बहनों (विवाहिता की ननद) को उम्रकैद की सजा सुनाई है। परिवार के पांच अन्य दोषियों को भी 10-10 वर्ष की कैद भुगतने का भी आदेश दिया गया है। सजा पाने वालों में चार सगे भाई एवं एक भाई की पत्नी भी शामिल है। एडीजीसी विरेन्द्र कुमार नागर ने बताया कि शाहपुर थाना क्षेत्र के गांव बसी पलड़ी निवासी युवती गुलिस्ता की शादी बुढाना के हुसैनपुर कला निवासी एक युवक से हुई थी। आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुराल वाले अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी न हाने पर गुलिस्ता का उत्पीड़न करते थे। बताया कि 2013 में एक दिन गुलिस्ता पर मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगा दी गई। गंभीर रूप से झुलसी गुलिस्ता को जिला अस्पताल लाया गया। जिला अस्पताल में गुलिस्ता ने सीओ तथा एसडीएम को मृत्यु पूर्व बयान दिया। जिसमें उसने ससुराल वालों पर मिट्टी का तेल छिड़कर आग लगाने का आरोप लगाया था। हांलाकि इस मामले में मृतका ने पति के बारे में कोई शिकायत नहीं की थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी थी। एडीजीसी ने बताया कि घटना के मुकदमे की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या-एक के जज सुमित पंवार ने की। अभियोजन ने घटना साबित करने के लिए कोर्ट में छः गवाह पेश किये। बताया कि कोर्ट ने सुनवाई करते हुए दहेज के लिए विवाहिता की हत्या के मामले में दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद दो महिलाओं सहित सात लोगों को दोषी ठहराया। बताया कि कोर्ट ने शायरा व शन्नो पुत्री शरीफ निवासी हुसैनपुर कला थाना बुढाना जनपद मुजफ्फरनगर को उम्रकैद की सजा सुनाई। दोनों पर कोर्ट ने चार-चार हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। बताया कि कोर्ट ने रिजवान, महताब, नौशाद, अहसान पुत्रगण शरीफ निवासीगण हुसैनपुर कला बुढाना तथा ताहिरा पत्नी अहसान को भी दस-दस वर्ष कैद की सजा तथा सभी पर चार-चार हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया। उम्रकैद की सजा पाने वालों में विवाहिता की दो ननद, चार देवर व जेठ तथा एक जेठानी शामिल है।