जफरयाब हत्याकांड: चार भाइयों सहित पांच कातिल दोषी करार

मुजफ्फरनगर की जिला जज कोर्ट में हुई सुनवाई, हींड में किया था मर्डर
मुजफ्फरनगर। एक अदालत ने 2014 में गोलियां बरसाकर की गई जफरयाब की हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए चार सगे भाईयों सहित पांच आरोपितों को दोषी ठहराया है। सजा के प्रश्न पर कोर्ट मंगलवार को सुनवाई करेगा। वादी पक्ष के अधिवक्ता निरंजन कुमार ने बताया कि जनपद शामली के थाना भवन क्षेत्र के गांव हींड में खेत पर पानी चलाने गए 55 वर्षीय जफरयाब पुत्र अब्दुलवहाब की गोलियां बरसाकर हत्या कर दी गई थी। जफरयाब के साथ खेतों में पानी दे रहे उनके भाई उस्मान अली ने हत्याकांड के कुछ देर बाद ही 10 जून 2014 को मुकदमा कराते हुए आरोप लगाया था कि गांव हींड निवासी माशूक अली, फारूख अली, फरमान अली तथा साकिब उर्फ रागिब पुत्रगण शमशेर अली तथा उनके रिश्ते के भाई दिलशाद पुत्र अनीस ने उस समय उन पर देशी तमंचों से गोलियां बरसाई जब वे अपने खेतों में पानी दे रहे थे। इस हमले में गोलियां लगने से घायल जफरयाब की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। वादी पक्ष के अधिवक्ता निरंजन कुमार ने बताया कि दोनों पक्ष के बीच 40 हजार रुपये को लेकर रंजिश पैदा हुई थी। बताया कि उस्मान ने अपनी जमीन दूसरे पक्ष को बेंची थी। आपसी सहमती से बैनामा हो गया था, 40 हजार रुपए बाद में देने की बात आरोपित पक्ष ने कही थी। लेकिन, रुपए न देने पर दोनों पक्ष में रंजिश पैदा हो गई थी। जफरयाब बैनामे में गवाह थे, जो 40 हजार अदा न करने पर बैनामा कैंसिल कराने की धमकी देते थे। जिससे रंजिश खाकर दूसरे पक्ष के लोगों ने हमला बोलकर जफरयाब की हत्या कर दी थी। वादी पक्ष के अधिवक्ता निरंजन कुमार ने बताया कि दस नवंबर 2014 को हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि यह केस आठ माह के भीतर निपटा दिया जाए। उन्होंने बताया कि लेकिन इस केस के निपटारे में आठ माह के स्थान पर 8 वर्ष लगे। बताया कि इस दौरान नौ जज तथा सात त्र सरकारी वकील बदले।
कोर्ट आज सुनाएगा हत्याकांड में सजा
एड. निरंजन कुमार ने बताया कि घटना के मुकदमे की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश चवन प्रकाश की अदालत में हुई। उन्होंने बताया कि दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने चार भाइयों सहित पांच आरोपियों को दोषी ठहराया। बताया कि सजा के प्रश्न पर कोर्ट में मंगलवार को बहस होगी।