अपना मुज़फ्फरनगर
पत्नी पर गोली चलाने के आरोपी जूता कारोबारी को नहीं मिली जमानत

अभी कारागार के भीतर रहते हुए जेल की सलाखों के पीछे अपने दिन गुजारने होंगे
मुजफ्फरनगर। दहेज उत्पीड़न के मामले को लेकर अपनी पत्नी के ऊपर गोली चलाने के आरोपी जूता कारोबारी की जमानत अर्जी अदालत की ओर से रद्द कर दी गई है। जिसके चलते आरोपी पति को अभी जेल की सलाखों के भीतर ही रहना होगा। शनिवार को शहर के थाना सिविल लाइन क्षेत्र की सिद्धार्थ कॉलोनी में इसी वर्ष की छः जून को हुई पत्नी पर गोली चलाने की घटना के मामले में जमानत अर्जी को लेकर अदालत में सुनवाई की गई। लिबर्टी शोरूम के मालिक अंशु अग्रवाल द्वारा अपनी पत्नी सौम्या अग्रवाल के ऊपर गोली चलाने के मामले को लेकर जेल में बंद आरोपी के वकील ने जिला जज के सामने जमानत अर्जी रखी। परंतु जिला जज चवन प्रकाश ने जमानत अर्जी को रद्द करते हुए उस पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। जिसके चलते जूता कारोबारी को अभी कारागार के भीतर रहते हुए जेल की सलाखों के पीछे अपने दिन गुजारने होंगे। उल्लेखनीय है कि पीड़िता के पिता वादी राजीव अग्रवाल ने अपने दामाद अंशुल अग्रवाल के ऊपर बेटी पर गोली चलाते हुए हमला करने तथा ससुर अजय अग्रवाल तथा सास विनीता के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया था। घटना के बाद गोली लगने से घायल हुई सौम्या अग्रवाल को गंभीर हालत के चलते ऋषिकेश स्थित अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पर वह अभी तक अपना इलाज करा रही है। इस मामले में थाना सिविल लाइन पुलिस विभिन्न गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर जानलेवा हमला करने और दहेज उत्पीड़न के आरोप में अंशुल अग्रवाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
बिजली का तार चोरी करने में छः गिरफ्तार
-जानसठ में राजपुर कलां राजवाह के समीप दबोचे, अवैध हथियार और बिजली का तार बरामद
मुजफ्फरनगर। जानसठ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बिजली का तार चुराने वाले गिरोह के छः सदस्यों को अरेस्ट कर लिया। बदमाशों से चोरी किया गया कई कुंतल बिजली का तार तथा अवैध हथियार बरामद हुए। एसपी देहात अतुल श्रीवास्तव ने बताया कि एसएसपी ने पुलिस को विद्युत तार चोर गिरोह की धरपकड़ के आदेश दिये थे। उन्होंने बताया कि थाना जानसठ पुलिस ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए गिरोह के शातिर छः सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि सभी बदमाशों को पुलिस ने जानसठ के राजपुर कलां राजवाहा के के समीप से गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार बदमाशों ने स्वीकार किया कि उन्होंने तार चोरी की घटना को 21 मई को अंजाम दिया था। थाना जानसठ पुलिस के अनुसार गिरफ्तार किये गए बदमाशों की पहचान मोबीन पुत्र शौकीन, कल्लू उर्फ गुलबहार पुत्र जिल्लो उर्फ जुल्फिकार, महताब पुत्र फराकत निवासीगण ग्राम जौला थाना बुढाना, मुजफ्फरनगर के रूप में हुई। जबकि मूसा पुत्र जमरुद तथा शमशेर शाह पुत्र सराफत शाह निवासीगण बावनशोरा थाना चांदपुर जनपद बिजनौर एवं असलम पुत्र तसलीम के रूप में हुई। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार बदमाशों की निशानदेही पर पर चोरी किया गया 182 किलोग्राम विद्युत तार तथा एक तार कटर एवं दो तमंचे व चार जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुए। इनके अलावा चार नाजायज चाकू एवं एक छोटा हाथी बिना नंबर का भी बरामद हुआ।