अपना मुज़फ्फरनगर
किशोरी के साथ रेप में युवक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई

मुजफ्फरनगर में कोर्ट ने रेप के दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। उसने नौ साल पहले शादी का झांसा देकर नाबालिग से रेप किया था। विशेष पॉक्सो कोर्ट ने उसे सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 31 हजार का जुर्माना भी लगाया है।
विशेष लोक अभियोजक मनमोहन वर्मा और एडीजी दिनेश शर्मा ने बताया कि मामला नौ साल पुराना है। हैदर अली ने जानसठ निवासी एक किशोरी को नौ साल पहले बहुला फुसलाकर अपहरण कर लिया गया था। जिसके बाद पीड़िता से रेप किया गया था। इस मामले में 26 मई 2013 को पीड़िता के भाई ने हैदर अली के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। उसने बताया कि उसकी नाबालिग बहन को आरोपी ने आराम की जिंदगी बीताने का झांसा दिया था। विशेष लोक अभियोजक एड.मनमोहन वर्मा ने बताया कि मुकदमे की सुनवाई विशेष पॉक्सो कोर्ट के जज बाबूराम ने की। उन्होंने बताया कि अभियोजन पक्ष ने घटना साबित करने के लिए कोर्ट में आठ गवाह पेश किये। बताया कि दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपित हैदर अली को रेप का दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।
कैंटर में लगी आग, चालक ने कूदकर बचाई जान
मुजफ्फरनगर में खामपुर-छपार मार्ग पर थाने के पास एक कैंटर ऊपर से जा रही विधुत लाइन से टच हो गया। जिससे उसमे आग लग गई। चालक ने भी कूदकर जान बचाई। ट्रक में आग लगने से वहां पर भगदड़ मच गई। फायर-ब्रिगेड ने कडी मशक्कत के बाद आग को बुझाया। मंगलवार को रोहाना से छपार जा रहा कैंटर जैसे ही थाना छपार के सामने पहुंचा तो ऊपर से जा रही विधुत लाइन से टच हो गया। और उसमें आग लग गई। चालक अकरम निवासी सहारनपुर ने भी कूदकर जान बचाई। कुछ ही देर में कैंटर में आग फैल गई। चारों और धुआ फैल गया। वहां पर भगदड़ मच गई। सूचना पर पहुंची फायर-ब्रिगेड ने कडी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जिससे एक बडा हादशा होने से टल गया।