अपराध

5 साल के बच्चे को कुकर्म का शिकार बनाने वाले को 20 साल की सजा

मुजफ्फरनगर की एक अदालत ने पांच साल के बच्चे से कुकर्म करने के दोषी को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 20 हजार का जुर्माना भी लगाया है।
विशेष लोक अभियोजक दिनेश कुमार शर्मा और मनमोहन वर्मा ने बताया कि 10 फरवरी 2015 को गांधी कॉलोनी स्थित एक डेयरी में 5 साल का बच्चा गाय को संतरे खिला रहा था। उसी दौरान एक युवक ने वहां पहुंचकर बालक को बहलाकर अन्य स्थान पर ले जाकर उसके साथ कुकर्म किया। बच्चे ने इस घटना की जानकारी वहां पर उपले पाथ रही अपनी मां को दी। उन्होंने बताया कि इस मामले में नई मंडी कोतवाली पुलिस ने कुकर्म की घटना के आरोप में अंकित उर्फ सुक्रम पाल पुत्र भोपाल निवासी गांव बढ़ेड़ी थाना छपार के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया। इसके बाद नई मंडी कोतवाली पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। बताया कि पुलिस ने विवेचना कर आरोपित के विरुद्ध कोर्ट में चार्जशीट जमा कर दी थी। घटना के मुकदमे की सुनवाई विशेष पोक्सो एक्ट कोर्ट में हुई। उन्होंने बताया कि कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद विशेष पोक्सो एक्ट कोर्ट के जज बाबूराम ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 20 साल कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

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