बालिका का अपहरण कर दुष्कर्म, आरोपी पूर्व प्रधान हिरासत में

मुज़फ्फरनगर में पूर्व प्रधान ने ही 9वीं की छात्रा का अपहरण कर उसके साथ रेप किया। पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है।पीड़िता घटना के एक दिन बाद सरकुलर रोड के एमजी पब्लिक स्कूल के सामने से बरामद हुई थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपित को हिरासत में लिया है।

थाना मंसूरपुर क्षेत्र निवासी 14 साल की किशोरी नौ अगस्त को गांव से किताबें लेने के लिए शहर की तरफ निकली थी। जिसके बाद वह गायब हो गई थी। 10 अगस्त को किशोरी बेहोशी की हालत में सरकुलर रोड से बरामद हुई। किशोरी के पिता ने नई मंडी कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि जब उसकी बेटी किताबें लेने के लिए गई थी तो उसे गांव संधावली का पूर्व प्रधान किर्तन सिंह पुत्र शेर सिंह अपने साथ बाइक पर बैठाकर ले गया था। आरोप है कि किर्तन सिंह ने किशोरी को कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ रेप किया। जिसके बाद उसे बेहोशी की हालत में ही सरकुलर रोड पर लाकर फेंक दिया गया। पीड़िता के पिता ने नई मंडी कोतवाली में आरोपित पूर्व प्रधान के खिलाफ अपहरण कर रेप का मुकदमा दर्ज कराया है। पीड़िता के अनुसार पुलिस की जांच में आरोपित अलमासपुर के सीसीटीवी कैमरों में पीड़िता के साथ नजर आ रहा है। आसपास के ही इलाकों में किशोरी से रेप की घटना भी अंजाम दिए जाने की बात सामने आई है। सूत्रों की मानें तो आरोपित पूर्व प्रधान किर्तन सिंह किशोरी का अपहरण कर उसे हरिद्वार भी ले गया था। वहां भी उसने रेप किया। इस दौरान दो अन्य व्यक्तियों की भूमिका भी संदिग्ध है। हालांकि पुलिस एफआईआर में उनका कोई जिक्र नहीं। पीड़िता ने रेप में भी उनकी किसी भूमिका से इंकार किया है। बावजूद पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने आरोपित पूर्व प्रधान किर्तन सिंह के विरुद्ध पॉक्सो एक्ट की धाराओं पर अपहरण तथा रेप में नामजद मुकदमा दर्ज किया है। नई मंडी कोतवाली पुलिस ने बुधवार रात पूर्व प्रधान को पूछताछ के लिए थाने बुलाया था। लेकिन वह पुलिस को झांसा देकर फरार हो गया था। बाद में पीड़िता के बयान दिये जाने के बाद पूर्व प्रधान को हिरासत में लिया गया। नई मंडी कोतवाली प्रभारी निरीक्षक सुशील कुमार सैनी ने मुकदमा दर्ज किए जाने की पुष्टि की है। बरामदगी के बाद पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल कराया। बयान लेने के दौरान पीड़िता की हालत बिगड़ने पर उसे तुरंत ही जिला अस्पताल भर्ती कराया गया। दोपहर बाद कोर्ट में धारा 164 के बयान दर्ज हुए। इसके बाद आरोपी को हिरासत में रखा है। मगर जेल नही  भेजा।