नाबालिग से रेप के मामले में तांत्रिक को उम्रकैद की सजा सुनाई

मुजफ्फरनगर कोर्ट का फैसला, बहला फुसलाकर पीड़िता का किया था अपहरण
मुजफ्फरनगर। बहला फुसलाकर नाबालिग का अपहरण कर रेप करने के मामले में एससी-एसटी कोर्ट के जज जमशेद अली ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
विशेष लोक अभियोजक यशपाल सिंह और सहदेव सिंह ने बताया कि जनपद शामली के कस्बा बनत निवासी एक व्यक्ति की 17 वर्षीय बेटी रात के समय अचानक गायब हो गई थी। उन्होंने बताया कि इस मामले में 30 दिसंबर 2013 को पीड़िता के पिता ने मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि 29 दिसंबर की रात को उसकी 17 वर्षीय पुत्री अचानक गायब हो गई। बताया कि उसके घर में यशवीर उर्फ एशवीर निवासी काकौर थाना छपरौली जनपद बागपत आकर झाड़ फूंक करता था। आरोप लगाया कि यशवीर उसकी नाबालिग पुत्री का बहला फुसलाकर अपहरण कर ले गया। पुलिस ने इस मामले में नामजद मुकदमा दर्ज कर अरोपी को अरेस्ट कर लिया था। जिसके बाद पीड़िता ने बताया था कि आराेपी बहला फुसलाकर उसका अपहरण कर ले गया था। उसने बताया था कि एक अंजान जगह ले जाकर उसके साथ काफी दिनों तक बिना उसकी मर्जी के रेप किया गया। पुलिस ने पीड़िता की बरामदगी कर आरोपी को भी अरेस्ट कर लिया था। विवेचना के बाद आरोपी के विरुद्ध कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गइ थी।
विशेष लोक अभियोजक यशपाल सिंह और सहदेव सिंह ने बताया कि घटना के मुकदमे की सुनवाई विशेष एससी-एसटी निवारक कोर्ट के जज जमशेद अली ने की। उन्होंने बताया कि कोर्ट ने दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद आरोपी यशवीर उर्फ एशवीर को बहला फुसलाकर अपहरण करने और रेप का दोषी ठहराया। बताया कि कोर्ट ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई। उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।