कुख्यात अनिल दुजाना की संपत्ति होगी कुर्क

खाद व्यापारी की हत्या में पेशी पर नहीं आ रहा दुजाना
मुजफ्फरनगर। जिले के खाद व्यापारी राजीव त्यागी की हत्या के मामले में आरोपी अनिल दुजाना के पेशी पर नहीं आने के कारण कोर्ट ने उसकी संपत्ति कुर्क करने के आदेश दिये हैं। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-13 शक्ति सिंह ने ये आदेश जारी किए हैं। इस मामले में कोर्ट ने अगली सुनवाई की तिथि 18 अप्रैल तय की है। इससे पूर्व कोर्ट अनिल दुजाना के गैर जमानती वारंट भी जारी कर चुका है। कोर्ट ने थाना छपार पुलिस को आख्या पेश करने के आदेश दिए हैं। खाद विक्रेता राजीव त्यागी की 2013 में सनसनीखेज तरीके से हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने दुजाना और उसके साथियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। प्रकरण की सुनवाई एडीजे-13 शक्ति सिंह कर रहे हैं। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता परविंद्र सिंह ने बताया कि गुरुवार को अदालत ने गौतमबुद्धनगर के बादलपुर थाना क्षेत्र के दुजाना गांव निवासी अनिल दुजाना के कोर्ट में पेशी पर नहीं आने के चलते 83 सीआरपीसी के तहत कुर्की के आदेश जारी किए गए हैं। अभियुक्त के जमानतदारों को भी नोटिस जारी किया जाएगा। धारा 82 और 83 की कार्रवाई की जानकारी गौतमबुद्धनगर आयुक्त को भेजने के आदेश भी दिए गए हैं। खाद विक्रेता की हत्या के मामले में आरोपी शैंकी त्यागी, मुनेश कुमार, अखिलेश त्यागी और गिरीश मोहन अदालत में पेश हुए। आरोपी रोबिन त्यागी, ब्रिजेश और प्रमोद ने हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र दिया। मुख्य अभियुक्त के अदालत में पेश नहीं होने के कारण पत्रावली में अग्रिम कार्यवाही आगे नहीं बढ़ पा रही है।
जनवरी 2022 में गिरफ्तार होकर तिहाड़ जा चुका दुजाना
खाद व्यापारी राजीव त्यागी हत्याकांड में आरोपी कुख्यात अनिल दुजाना काफी दिनों से एडीजे-13 कोर्ट में पेशी पर नहीं आ रहा। कोर्ट ने उसकी संपत्ति के कुर्की आदेश जारी किये हैं। इस मामले में थाना छपार पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है। प्रत्येक तारीख पर कोर्ट दुजाना के वारंट जारी कर रहा है। थाना छपार पुलिस यदि उन वारंट को लेकर दुजाना के मूल पते पर जा रही है तो उसे यह कैसे मालूम नहीं हो रहा कि दुजाना को दिल्ली क्राइम ब्रांच पुलिस जनवरी 2022 में ही गिरफ्तार कर चुकी है। दुजाना पर इस समय 62 केस दर्ज हैं। गिरफ्तारी से पहले पुलिस ने दुजाना पर 75 हजार रुपये का इनाम रखा था।