न्यायालय की अवमानना में बेसिक शिक्षा परिषद सचिव के वारंट जारी, किया गया तलब

प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश का पालन न करने व तलब किए जाने के बाद भी कोर्ट में अनुपस्थित रहने के लिए सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल के विरुद्ध जमानती वारंट जारी किया है। आदेश के अनुपालन न करने से नाखुश अदालत ने सीजेएम प्रयागराज को निर्देश दिया है कि सचिव पर वारंट तामील कराएं। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने बेसिक शिक्षा विभाग में तैनात सहायक अध्यापक ज्ञानेंद्र कुमार की याचिका पर दिया है।
अधिवक्ता नवीन कुमार शर्मा का कहना था कि याची की याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने मेडिकल आधार पर स्थानांतरण को लेकर आदेश दिया था। इस आदेश का पालन न होने पर नौ मार्च 2022 को कोर्ट ने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल को एक जुलाई को हाजिर होने का निर्देश दिया था। इसके बावजूद सचिव न स्वयं आए और न ही उन्होंने आदेश के अनुपालन का शपथपत्र दाखिल किया। अदालत ने इसे गंभीरता से लेते हुए सचिव के खिलाफ जमानती वारंट जारी करते हुए उन्हें तलब कर लिया है। अदालत का मानना था कि अधिकारी जान बूझकर कोर्ट की अवमानना कर रहे है।
ग्रीष्मावकाश के बाद आज से खुल गया हाई कोर्ट
इलाहाबाद हाई कोर्ट व इसकी लखनऊ बेंच के साथ प्रदेशभर की दीवानी अदालतें एक माह के लंबे ग्रीष्मावकाश के बाद सोमवार 4 जुलाई को खुल जाएंगी। इनमें माह भर बाद पूरी तरह न्यायिक कार्य प्रारंभ हो जाएगा। गौरतलब है कि गर्मियों की छुट्टी के कारण इलाहाबाद हाई कोर्ट व इसकी लखनऊ बेंच में एक जून से अवकाशकालीन पीठ ही आवश्यक मामलों की सुनवाई कर रही थीं। दीवानी अदालतों में भी अवकाश के इन दिनों में जरूरी मामलों की सुनवाई की ही व्यवस्था थी। अब सारा कार्य रूटीन पर आ जाएगा।




