घर से लापता हुई किशोरी बरामद, युवक को जेल तो लड़की की नारी निकेतन भेजा गया

दो अलग-अलग सम्प्रदाय से जुड़ा था मामला, परिजनों ने भगवा लव ट्रेप (BLT)का लगाया आरोप
मुजफ्फरनगर में शहर कोतवाली क्षेत्र के मिमलाना से अपहृत नाबालिग किशोरी को पुलिस ने बरामद कर लिया है। युवक को पुलिस ने संगीन धाराओं में जेल भेज दिया। किशोरी को अदालत में पेश किया गया, जहां उसने अपने परिजनों के साथ न जाने की इच्छा जताई। इसके बाद अदालत ने किशोरी को नारी निकेतन भेज दिया है। मामला दो अलग-अलग सम्प्रदाय से जुड़ा होने की वजह से यहां तनातनी चल रही थी। परिवार का आरोप है कि शहर कोतवाली पुलिस ने उनके द्वारा दी गई तहरीर पर कार्रवाई नहीं की, बल्कि परिवार के एक सदस्य को बुलाकर खुद बोलकर तहरीर लिखवाकर हलकी धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया था।
शहर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम मिमलाना निवासी नसीम पुत्र मानी ने एसएसपी संजीव सुमन को दिये शिकायती पत्र में बताया था कि उसकी 17 वर्षीय बेटी को पड़ौस की ही नेहा व संगीता ने ब्रेन वॉश किया। इसके साथ ही मेरठ निवासी विवेक बिजेन्द्र पुत्र कुबाड़ी, सचिन, अंकित, पिंकी, मुकेश आदि ने मिलकर बीती रात उनकी नाबालिग बेटी का अपहरण कर लिया। इनका आरोप था कि इन लोगों का एक संगठन है, जो कि दलित, ईसाई व मुस्लिम लड़कियों का धर्मांतरण कराता है। आरोपी अंकित कुछ समय पहले दलित युवती के अपहरण एवं बलात्कार के मामले में जेल गया था। इस मामले में परिवार ने यही आशंका जताई थी कि उनकी बेटी का कहीं धर्मांतरण कराने का प्रयास चल रहा है। इस मामले में शहर कोतवाली पुलिस ने एक आरोपी विवेक निवासी ग्राम जटौली जिला मेरठ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था। हालांकि परिवार ने एसएसपी संजीव सुमन को दी गई तहरीर में बताया था कि पुलिस ने जो मुकदमा दर्ज किया है, वह तहरीर कोतवाली में दरोगा ने बोलकर लिखवाई थी। इसमें न तो पोस्को लगाई गई है और न ही अन्य आरोपियों के नाम शामिल किये गये है।
मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी विवेक निवासी मेरठ व नाबालिग किशोरी को बरामद कर लिया। दोनों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां अदालत ने युवक को जेल भेज दिया है। किशोरी को मेडिकल के लिए जिला चिकित्सालय भेजा गया, लेकिन किशोरी ने मेडिकल कराने से इंकार कर दिया। पुलिसकर्मी किशोरी को वापस लेकर अदालत आये, जहां धारा 164 के बयान दर्ज हुए। महिला न्यायधीश के समक्ष किशोरी ने अपने बयान दर्ज कराये। परिजनों की ओर से अधिवक्ता मुनव्वर अली ने पुरजोर पैरवी की। अदालत को बताया गया कि किशोरी नाबालिग है, जो कि कुछ दिन पूर्व मिमलाना के प्राथमिक विद्यालय में पढ़ रही थी। इसके समर्थन में टीसी एवं स्कूल के साक्ष्य प्रस्तुत किये गये, जिसके बाद न्यायालय ने किशोरी को नारी निकेतन भेज दिया है।