नाबालिग के साथ दरिन्दगी के बाद कत्ल करने वाले को सजा-ए-मौत

शब्बीर अहमद सैफी
बुलंदशहर: नाबालिग के साथ बलात्कार व हत्या के मामले में जनपद की विशेष पॉक्सो अदालत ने दोषी को मात्र 140 दिनों में फांसी की सजा व 1.20 लाख रूपये का जुर्माना लगा ऐतिहासिक फैसला दिया है। फैसला आने के बाद मासूम के परिजनों संतोष जाहिर किया है और कानून पर विश्वास भी जताया।
गौरतलब है कि करीब पांच माह पूर्व अनूपशहर कोतवाली क्षेत्रान्तर्गत गांव सिरोरा में खेत पर अपने परिजनों के साथ काम कर रही 12 वर्षीय नाबालिग बच्ची पड़ोस के एक घर में पानी पीने चली गयी थी जहाँ से संदिग्ध परिस्थियों में मासूम लापता हो गयी थी। काफी तलाशने के बाद भी जब वह नहीं मिली तो परिजनों ने पुलिस को उसकी गुमशुदगी की सुचना दी पुलिस व ग्रामीणों ने मिलकर बच्ची को तलाशना शुरू किया तो उसी घर के आँगन में कुछ मिटटी हटी हुई मिली, जहाँ वह पानी पीने गयी थी। शक होने पर मिटटी खोदकर देखा गया तो मासूम बच्ची का शव गड्ढे से बरामद हुआ तथा मकान मालिक हरेंद्र मौके से फरार था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिल्ली से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। गुरुवार को बुलंदशहर की विशेष पॉक्सो अदालत की न्यायाधीश पल्लवी अग्रवाल ने बलात्कार व हत्या के आरोपी हरेंद्र को फांसी की सजा व एक लाख बीस हजार रूपये का आर्थिक दंड का फैसल सुनाया है। फैसला आने के बाद मासूम के परिजनों ने संतोष जाहिर किया है। परिजनों ने कहा कि आज हमे इंसाफ मिला है। उन्होंने पुलिस व कानून पर भरोसा जाहिर करते हुए शुक्रिया कहा। उन्होंने फैसले की सराहना करते हुए कहा कि मासूमों के साथ अत्याचार करने वालों को सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए जिससे ऐसे लोगों में कानून का भय व्याप्त हो और मासूमों के साथ अत्याचार न हो सके।