गौ-मांस तस्कर व लुटेरे को गैंगस्टर एक्ट में कैद
अलग-अलग घटनाओं के तहत दो बदमाशों पर लगी थी गैंगस्टर, 5-5 हजार का जुर्माना

मुजफ्फरनगर की एक अदालत ने गौ मास तस्कर तथा लूट के अलग-अलग मामलों में आरोपित रहे दो गैंगस्टरों को दोषी ठहराया। गैंगस्टर एक्ट के तहत दोषी ठहराए गए गौ मांस तस्कर को 3 वर्ष 9 माह तथा मोबाईल लुटेरे को ढाई साल कैद की सजा सुनाई है। दोनों पर 5-5 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया। अभियोजन अधिकारी संदीप सिंह ने बताया कि पहला मामला थाना रतनपुरी का है। उन्होंने बताया कि वादी मलखान सिंह निवासी रतनपुरी ने वर्ष 2018 में घर के बाहर से गाय चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज करायी थी। इसके बाद वादी सत्यजीत निवासी रतनपुरी ने उसके ट्यूबवेल के पास अज्ञात लोगों द्वारा गाय काट कर अवशेष छोड़ने की रिपोर्ट दर्ज करायी। पुलिस विवेचना में अभियुक्त इरफान उर्फ फाना पुत्र सुन्दा निवासी गहरा बाग शहर कोतवाली क्षेत्र अपने सह अभियुक्तों गुलजार पुत्र इकराम निवासी न्याजुपुरा व कलीम पुत्र जमील निवासी सूजड़ु के नाम प्रकाश में आए। पूर्व थाना प्रभारी वीरेन्द्र कसाना ने उक्त आरोपियों का गेंगेस्टर एक्ट में चालान किया। इरफान की पत्रांवली अलग कर सुनवाई के उपरांत गेंगेस्टर जज बाबू राम ने इरफान को 3 वर्ष 9 माह की सजा सुनाई। उस पर 5000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। अभियोजन अधिकारी संदीप सिंह ने बताया कि दूसरा प्रकरण थाना सिविल लाइन क्षेत्र का है। वादी आमिर हुसैन ने मूुकदमा दर्ज कराते हुए बताा कि वर्ष 2019 में घर जाते समय कम्पनी बाग के पास दो बदमाशों ने उसका मोबाईल छीन लिया। दोनों बदमाश मोबाईल छीनकर फरार हो गए। जिसकी तहरीर देकर लूट में वाद दर्ज कराया गया। पुलिस ने दो बदमाशों अजीम पुत्र खुर्शीद व चांद पुत्र शाहिद निवासीगण मदीना कॉलोनी को गिरफ्तार कर लूट के कई मोबाइल बरामद किये। तत्कालीन थाना प्रभारी समय पाल अत्रि ने इन दोनों के विरुद्ध गेंगेस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही की। पत्रावली प्रथक कर अभियुक्त चांद को गुरुवार को गेंगेस्टर कोर्ट ने ढाई साल की सजा और 5 हजार रूपये जुर्माना से दंडित किया।