राज्य

अपहरण, गैंगरेप व हत्या के मामले में आरोपियों को सजा-ए-मौत

शब्बीर अहमद सैफी

बुलंदशहर: उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में करीब तीन साल पहले हुए नाबालिग छात्रा के अपहरण के बाद गैंगरेप व हत्या के मामले में मा न्यायालय ने तीन आरोपियों को सजा-ए-मौत व अर्थदंड का फरमान सुनाया है। मामले में फैसला आने के बाद पीड़िता के परिजनों ने ख़ुशी जाहिर करते हुए फैसले को न्याय की जीत बताया है।
गौरतलब है कि तीन साल पहले ०२ जनवरी २०१८ को कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत चांदपुर रोड निवासी 17 वर्षीय नाबालिग छात्रा का उस समय अपहरण कर लिया था जब वह ट्यूशन पढ़कर वापस अपने घर लौट रही थी। सिकंदराबाद थाना कशतेरन्तर्गत निवासी युवको ने नाबालिग छात्रा का कार में अपहरण कर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया तथा उसके बाद पीड़िता के ही दुपट्टे से उसका गला घोंटकर हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद आरोपियों ने शव को दादरी थाना क्षेत्रान्तर्गत नहर में फेंक दिया था। पुलिस को मृतका का शव मिलने के बाद छानबीन में जुल्फिकार, दिलशाद व इजराइल के घटना में संलिप्त होने का पता चला। जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
बुधवार को अपर सत्र न्यायालय/पोस्को-२ बुलंदशहर द्वारा नाबालिग छात्रा के अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म व हत्या के मामले में फैसला सुनाते हुए घटना में संलिप्त तीनो आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई है। फैसला आने के बाद पीड़िता के परिजनों ने इसे न्याय की जीत बतायी है।

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