अपना मुज़फ्फरनगर

मासूम की अपहरण के बाद हत्या के मामले में आरोपी बरी

 

मुजफ्फरनगर जनपद के थाना शाहपुर क्षेत्र के ग्राम कसेरवा में वर्ष 2017 में बच्ची के अपहरण व हत्या के मामले में फास्ट-ट्रैक कोर्ट-द्वितीय ने एकमात्र आरोपी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। अभियोजन की ओर से आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य कोर्ट में पेश नहीं किए जा सके, जबकि बचाव पक्ष के अधिवक्ता वकार अहमद ने अपनी दलीलों को प्रभावशाली तरीके से न्यायालय में पेश किया। इसके चलते सोमवार को न्यायालय ने आरोपी को बाइज्जत बरी कर दिया।

शाहपुर थाना क्षेत्र के गांव कसेरवा में वर्ष 2017 में नौ साल की बच्ची खालिदा पुत्री हुकमदीन संदिग्ध हालात में लापता हो गई थी। परिजनों ने बच्ची की तलाश की, लेकिन उसका सुराग नहीं लग पाया। इस पर पिता हुकमदीन में शाहपुर थाने में बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच शुरू की, तो गांव के जंगल में खालिदा की लाश बरामद हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने मामले में अपहरण के साथ ही हत्या की धाराओं का भी इजाफा कर दिया था। मामले में थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गांव निवासी सल्लाहुद्दीन पुत्र भागमल को गिरफ्तार कर बच्ची के अपहरण व हत्या का खुलासा कर उसे जेल भेज दिया था। इस मुकदमे की सुनवाई फास्ट-ट्रैक कोर्ट-द्वितीय में हुई, जहां अभियोजन की ओर से आरोपी सल्लाहुद्दीन के खिलाफ सात गवाह पेश किए गए। वहीं, बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता वकार अहमद ने न्यायालय में सुनवाई के दौरान आरोपी की बेगुनाही को लेकर अकाट्य साक्ष्य पेश किए। अधिवक्ता वकार अहमद ने बताया कि इस घटना को लेकर काफी विरोधाभास है। उन्होंने सुनवाई के दौरान एफआईआर दर्ज कराने में भी काफी कमियां को बताई। अधिवक्ता वकार अहमद की जबरदस्त पैरवी के चलते शासकीय अधिवक्ता व अभियोजन पक्ष न्यायालय के समक्ष आरोपी सल्लाहुद्दीन को दोषी सिद्ध करने के सभी प्रयास विफल हुए। अधिवक्ता वकार अहमद ने बताया कि फास्ट ट्रैक न्यायाधीश अंजनी सिंह ने दोनों पक्षो की कानूनी बहस सुनने के बाद आरोपी सल्लाहुद्दीन को सोमवार को बच्ची के अपहरण व कत्ल में साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। बचाव पक्ष के अधिवक्ता के रूप में वकार अहमद एडवोकेट की गत 20 दिन की अवधि में यह तीसरी बड़ी कामयाबी है, जब कोर्ट में बचाव पक्ष के अधिवक्ता के रूप में पैरवी करते हुए उन्होंने तीन मामलों में कुल 14 आरोपियों को बरी कराया है। इनमें गत 30 जून को रामराज क्षेत्र में अपहरण व हत्या के मामले में चार आरोपियों व छह जुलाई को मीरापुर क्षेत्र में फौजी की हत्या कर रिवाल्वर लूट के मामले में नौ आरोपियों को बरी कराना शामिल है।

 

इस मामले में पुलिस नें चार्जशीट मे सल्लाहुद्दीन को नामजद किया था ।जिसमे अपहरण के बाद हत्या की आशंका का आरोप लगाया था।इस मामले में पुलिस द्वारा 363 302 201 धाराओं मे चार्जशीट दाखिल की गई थी।लेकिन न्यायालय में यह मुकदमा साबित नहीं हो पाया।जिससे चलते अदालत ने आरोपी को बरी कर दिया है।

वकार अहमद

आरोपी पक्ष के अधिवक्ता

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