अश्लील फ़ोटो वायरल मामले में जिला पंचायत सदस्य को राहत, मिली जमानत

मुजफ्फरनगर। अश्लील फ़ोटो वायरल मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट ने जिला पंचायत सदस्य को जमानत दे दी है। सुनवाई के दौरान अदालत ने वायरल फ़ोटो को संदिग्ध मानते हुए जिला पंचायत सदस्य को राहत दी है। गत दिवस ग्राम कसेरवा निवासी एक व्यक्ति ने शाहपुर थाने पर मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था की रालोद के नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य यूनुस चौधरी ने उनकी बेटी के अश्लील फोटो फेसबुक आई डी के जरिये वायरल कर दिए है। जिसके आधार पर आई टी एक्ट व मानहानि की धारा में मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मुकदमे के जरिये विपक्षी सदस्य की घेराबंदी जारी थी। गत दिवस भी सी ओ बुढाना ने आरोपी सदस्य की गिरफ्तारी के लिए टीम का भी गठन किया था। जबकि यह मामला जमानती धाराओं में दर्ज होना बताया गया था। सोमवार को इस मामले की सुनवाई न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय विभा धामा के न्यायालय में हुई जहाँ आरोपी पक्ष ने सत्ता के दबाव में मुकदमा दर्ज होने का आरोप लगाया। जिला पंचायत सदस्य की और से पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता मन्नान बालियान ने की। न्यायालय के समक्ष इनका कहना था कि उनके क्लाइंट रालोद के सदस्य है उन पर सत्ता पक्ष के प्रत्याशी को वोट देने का दबाव था। मना करने पर यह रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। जमानत की अर्जी स्वीकार कर ली गई और जिला पंचायत सदस्य को जमानत दे दी गई।