अपना मुज़फ्फरनगर

दारोगा के गिरफ्तारी आदेश:छह बार बुलाए जाने के बावजूद गवाही को नहीं पहुंचे कोर्ट

मुजफ्फरनगर की एक अदालत ने जनपद शामली के एसओजी SI संदीप बालियान को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने के आदेश पुलिस को दिए हैं।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-13 के जज शक्ति सिंह जनपद शामली के थाना बाबरी में 2018 में दर्ज एक मुकदमे की सुनवाई कर रहे हैं।मुकदमे में शामली के एसओजी मैं तैनात दरोगा संदीप बालियान गवाह है। कोर्ट से गवाही के लिए अलग-अलग तारीखों पर छह बार बुलाए जाने के बावजूद गवाही के लिए वह एक भी तारीख पर हाजिर नहीं हुए। कोर्ट ने उनके इस आचरण को आपत्तिजनक तथा न्यायालय की अवमानना बताते हुए नाराजगी जताई।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-13 शक्ति सिंह ने शामली एसओजी दारोगा संदीप बालियान के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी करते हुए 350 सीआरपीसी का नोटिस भी दिया है,साथ ही एसपी शामली को लिखा है कि जब तक वह कोर्ट में आकर गवाही न दें उनका वेतन आहरित न किया जाए। गैर जमानती वारंट जारी कर कोर्ट ने थाना प्रभारी निरीक्षक बाबरी को आदेश दिया है कि वह अगली तारीख पर संदीप बालियान को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करें। इस मामले में अगली तारीख आठ नवंबर तय की गई है।

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