ईद से पहले बुर्कानशी ‘चोरनी’ जेल से रिहा, अब फिर मचाएगी धमाल

-दो माह पूर्व भगत सिंह रोड पर महिला का पर्स काटे हुए पकड़ा था
मुजफ्फरनगर। एक अदालत ने फरवरी माह में भगत सिंह रोड पर कई महिलाओं की जेब काटने वाली बुर्कानशीं पाकेटमार को 50 हजार रुपये की जमानत पर रिहा करने का आदेश जारी किया है। आरोपित पाकेटमार से महिलाओं का पर्स काटकर चुराए गए हजारों रुपये व सामान बरामद हुआ था।
शहर कोतवाली क्षेत्र के भगत सिंह रोड पर 20 फरवरी 2020 को सोनिया व उसकी मां ब्रजेश सामान खरीदने के लिए आए थे। इसी दौरान एक बुर्कानशीं महिला ने उनसे धक्का-मुक्की की। लेकिन कुछ लोगों ने बीच बचाव करा दिया। जिसके बाद सोनिया अपनी मां के साथ खरीदारी के लिए आगे बढ़ गई। कुछ दूरी पर सोनिया की मां ब्रजेश ने पर्स से रुपये निकालने चाहे तो उसमें कुछ भी नहीं था। करीब तीन हजार रुपये व भाई का आधार तथा मां का आशा वर्कर कार्ड पर्स से गायब था। वहां से कुछ दूरी पर वहलना निवासी रेणु पत्नी प्रमोद कुमार का पर्स भी ब्लेड से कटा मिला। जिसमें रखे रुपये तथा अन्य सामान गायब था। रेणु तथा सोनिया आपस में मिली तो उनका शक बुर्कानंशी एक संदिग्ध महिला पर गया। दोनों ने मिलकर भगत सिंह रोड तथा आसपास के क्षेत्र में संदिग्ध महिला को तलाशना शुरू किया। कुछ देर बाद वह संदिग्ध बुर्कानशीं महिला उन्हें मिल गई। दूसरे लोगों की मदद उसे पकड़ लिया गया। महिला कांस्टेबल ने तलाशी ली तो बुर्कानशीं के पास से सोनिया की मां ब्रजेश के पर्स से चुराया गया आधार कार्ड एवं नगदी बरामद हुई। जिसके बाद महिला को शहर कोतवाली लाया गया। सोनिया की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस ने आरोपित महिला सुरैया पत्नी तहसीन निवासी रामपुरी का चालान कर दिया। आरोपित महिला के अधिवक्ता की ओर से अपर जिला एवं सत्र न्यााधीश कोर्ट संख्या-11 शाकिर हसन के समक्ष जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए महिला को निर्दोष बताया। कोर्ट ने चोरी की आरोपित सुरैया का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए 50 हजार की जमानत पर उसे रिहा करने का आदेश जारी कर दिया।