नवीन पेट्रोल पंप पर अफसरों ने रुकवाई पैट्रोल व डीजल की बिक्री

–भोपा रोड पुल स्थित पेट्रोल पंप की भूमि लीज की शर्तो के उलंघन का आरोप
-पंप स्वामी ने डीएम, डीएसओ को सिविल कोर्ट का स्टे आदेश होने की बात कही
मुजफ्फरनगर। भोपा पुल रोड पर नवीन पेट्रोल पंप पर अधिकारियों ने पहुंचकर पेट्रोल की बिक्री रुकवा दी। भूमि लीज की शर्तों के उल्लंघन के आरोप के बाद अधिकारी पेट्रोल पंप खाली कराने गए थे। पेट्रोल पंप मालिक की और से मौके पर पहुंचे अधिकारियों को इस मामले में सिविल कोर्ट का स्टे आदेश होने की बात कही गई। जिसका कानूनी परीक्षण कराया जा रहा है। तब तक पेट्रोल पंप पर बिक्री रुकवा दी गई। एसडीएम सदर परमानंद झा ने बताया कि भोपा रोड पुल के पास थाना सिविल लाइन क्षेत्र में नवीन पेट्रोल पंप की भूमि को लेकर विवाद है। उन्होंने बताया कि पूर्व डीएम कौशल राज शर्मा के समय शासन को फाइंडिंग दी गई थी कि पेट्रोल पंप पर लीज की शर्तों का उल्लंघन पाया गया। जिसका जवाब तीन हफ्तों में देने की बात कही गई थी । बताया कि उसके बाद कोई आगे की कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। बताया कि डीएम के आदेश पर शर्तों का उल्लंघन पाए जाने पर वह तथा कार्यवाहक डीएसओ कमलेश सिंह एवं सीओ सिटी कुलदीप सिंह मय फोर्स पेट्रोल पंप पर आवश्यक कार्रवाई के लिए गए थे बताया कि वहां पेट्रोल पंप मालिक ने पूरे प्रकरण में सिविल कोर्ट से स्टे होने की बात कही। जिस पर उन्हें स्टे आदेश दिखाने के लिए कहा गया। उन्होंने बताया कि पेट्रोल पंप मालिक की ओर से उन्हें वहां स्टे आदेश की काफी उपलब्ध नहीं कराई गई। जिसके बाद पेट्रोल पंप पर बिक्री को मौखिक आदेश के तहत रुकवा दिया गया। उन्होंने बताया कि यदि कोर्ट की ओर से कोई स्टे आदेश दिखा दिया जाएगा तो उसका कानूनी अवलोकन कराया जाएगा। अन्यथा की स्थिति में पेट्रोल पंप सील कर दिया जाएगा। पेट्रोल पंप मालिक नवीन जैन का कहना है कि उनके पेट्रोल पंप पर भू माफिया की नजर है । बताया कि उक्त पेट्रोल पंप के लिए जमीन उन्होंने काफी पहले खरीदी थी। लेकिन बैनामा नहीं हुआ था। जमीन का मालिक भू माफिया के साथ साज कर अब उन्हें उक्त भूमि से अलग करना चाह रहा है। बताया कि भू-माफिया के इशारे पर उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। जबकि उनके पास सिविल कोर्ट व उसके आधार पर हाईकोर्ट का स्टे है।