कुख्यात भूपेंद्र बाफर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी
चर्चित रोहित सांडू को पुलिस अभिरक्षा से छुड़ाए जाने का मामला

मुजफ्फरनगर से चर्चित रोहित सांडू को करीब तीन साल पूर्व जानसठ क्षेत्र में पुलिस अभिरक्षा से छुड़ाए जाने के मामले में कोर्ट ने कुख्यात भूपेंद्र बाफर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए हैं। मंसूरपुर क्षेत्र के गांव जोहरा निवासी शातिर अपराधी रोहित सांडू को करीब तीन साल पूर्व पेशी से मिर्जापुर जेल ले जाए जाते समय बदमाशों ने पुलिस टीम पर हमला कर उसे पुलिस हिरासत से छुड़ा लिया था। इस हमले में पुलिस के एक दरोगा शहीद भी हो गए थे। पुलिस ने हालांकि बाद में रोहित सांडू समेत दो बदमाशों को मुठभेड़ में मार गिराया था, लेकिन इस मामले में मेरठ जनपद के जानी थाना क्षेत्र के गांव बाफर निवासी कुख्यात भूपेंद्र बाफर समेत आधा दर्जन से अधिक बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें भूपेंद्र बापफर को जेल भेज दिया गया था। जानसठ कोतवाली पुलिस ने मामले में बाद में भूपेंद्र बाफर के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की थी। कोरोना काल में भूपेंद्र बाफर को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी, जिसके बाद से वह गैंगस्टर कोर्ट में पेश नहीं हुआ है, इसके चलते उस पर आरोप भी तय नहीं हो पा रहे हैं। बुधवार को विशेष गैंगस्टर कोर्ट ने आरोपी भूपेंद्र बाफर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिए हैं।
शराब तस्कर को तीन साल चार महीने कैद की सजा:-
मुजफ्फरनगर की विशेष गैंगस्टर कोर्ट ने गांव रोहाना निवासी शराब तस्कर अजय को बुधवार को दोषी करार देते हुए तीन साल चार महीने कैद और पांच हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है। वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी संदीप सिंह और लोक अभियोजक राजेश कुमार व दिनेश पुंडीर ने बताया कि नई मंडी थाना पुलिस ने करीब चार साल पूर्व अजय को शराब तस्करी में गिरफ्तार किया था, जिसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की गई थी। मामले की सुनवाई के दौरान विशेष गैंगस्टर कोर्ट ने अजय को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।