दलित DJ संचालक की हत्या के मामले में सभी नामजद आरोपी कोर्ट से बरी

मुजफ्फरनगर में अपर जिला जज 2 एस सी एस टी कोर्ट ने अपहरण व हत्या के मामले में चार आरोपियों को बरी कर दिया है।अभियोजन पक्ष इस मामले में आरोपियों के विरुद्ध सबूत नहीं जुटा पाया।जिसके चलते न्यायालय ने सभी नामजद आरोपियों को बरी कर दिया। सभी आरोपी तभी से जेल में बंद है। जिनमे 3 सगे भाई है।
मामला जनपद के थाना रामराज इलाके का है। वर्ष 2019 में ग्राम नयागांव निवासी बबलू पुत्र रमेश ने मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि उसके भाई जोगेंद्र पुत्र रमेश को शाम के समय डीजे की दुकान पर आकर नितिन पुत्र वेदपाल,शिवकुमार,कपिल पुत्र वीरपाल व पंकज निवासी तितावी डीजे सहित अपहरण करके ले गए हैं।इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था।इनकी निशानदेही पर एक डीजे व बेगराजपुर नाले से डी जे संचालक की लाश की बरामदगी हुई थी।
इस मामले में कुछ साक्ष्य ऐसे थे जो इस घटना की साबित नहीं कर पा रहे थे। इस मामले की सुनवाई अपर जिला जज 2 जमशेद अली के समक्ष हुई।जहां आरोपी पक्ष के वरिष्ठ अधिवक्ता वकार अहमद ने न्यायालय को बताया कि इस घटना को लेकर विरोधाभास है। एफ आई आर दर्ज कराने में भी काफी झोल बताए गए।
वरिष्ठ अधिवक्ता वकार अहमद की जबरदस्त पैरवी के चलते शासकीय अधिवक्ता व अभियोजन पक्ष के प्रयास विफल हुए। इसी के साथ अदालत ने नितिन,बॉबी, कपिल व पंकज को हत्या,अपहरण व शव छिपाने की धारा 364, 302, 201 व अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम की धाराओं में बरी कर दिया।
”इस मामले में चार लोगों को नामजद कराते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी । जिसमे डीजे दुकान स्वामी के अपहरण के बाद हत्या का आरोप लगाया था। इस मामले में पुलिस द्वारा चार्जशीट दाखिल की गई थी। लेकिन न्यायालय में यह मुकदमा साबित नहीं हो पाया। जिससे चलते अदालत ने सभी चारों आरोपियों को बरी कर दिया है।””
वकार अहमद
आरोपी पक्ष के अधिवक्ता