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8 लोगो के सामूहिक हत्याकांड में आया फैसला: गैंगस्टर मीनू त्यागी सहित 16 लोगो को उम्रकैद

2011 मे हुए बड़कली मोड़ सामूहिक हत्याकांड में कोर्ट ने सुनाया फैसला
-एक ही परिवार के तीन बच्चों सहित आठ लोगों की कर दी गई थी हत्या
-दोषियो पर 60-60 हजार जुर्माना, जांच के दौरान चार लोगो की हो चुकी है मौत 
मुजफ्फरनगर। बड़कली मोड़ सामूहिक हत्याकांड मे विशेष पोक्सो एक्ट कोर्ट-2 ने आठ लोगों के हत्या मामले में एक महिला गैंगस्टर सहित 16 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है व प्रत्येक दोषी पर 60-60 हजार जुर्माना लगाया है। पुलिस जांच के दौरान हत्याकांड में चार की मौत हो चुकी है। 16 में से एक दोषी मीनू त्यागी  जेल में है, जिसे वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सजा की जानकारी दी जा रही है। इस मामले में 9 जून को कोर्ट में दोनों पक्षों की बहस पूरी हो गई थी। जिसके उपरांत कई उतार चढाव के बाद 20 जून को कोर्ट ने निर्णय की तिथि घोषित कर दी थी।
डीजीसी राजीव शर्मा ने बताया कि कोर्ट में इस मामले की पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता किरणपाल कश्यप ने की। 11 साल पहले सड़क हादसा दिखाकर गन्ना समिति के पूर्व चेयरमैन उदयवीर सिंह और उनके परिवार के तीन बच्चों सहित आठ लोगों की हत्या कर दी गई थी। 11 जुलाई 2011 को उदयवीर सिंह परिवार के सदस्यों सहित पीजो कार में सवार होकर अपने गांव बधाई खुर्द से मुजफ्फरनगर की और आ रहे थे। इस दौरान शहर कोतवाली क्षेत्र के बड़कली मोड़ पर सुबह 10.30 बजे विपरीत दिशा से आए ट्रक ने उनकी कार में सीधी टक्कर मार दी थी। इस मामले में उस समय जेल में निरुद्ध विक्की त्यागी तथा उसकी पत्नी सहित 15 आरोपियों के विरुद्ध नामजद मुकदमा ब्रजवीर पुत्र श्यामवीर निवासी बधाई खुर्द की तहरीर पर दर्ज हुआ था। जबकि पांच आरोपियों के नाम विवेचना के दौरान प्रकाश में आए थे। सुनवाई के दौरान जिनमें से विक्की त्यागी व दो अन्य आरोपियों की मौत हो चुकी है। जबकि एक आरोपित के जुवेनाईल होने के कारण उसकी फाईल पहले ही अलग कर दी गई थी। इस मुकदमे में मुख्य आरोपित मीनू त्यागी 19 अगस्त 2011 से जेल में निरुद्ध है। पुलिस जांच में सामने आया था कि मामला सड़क दुर्घटना का नहीं बल्कि साजिशन हत्या का है। एक्सीडेंट दर्शाते हुए किये गए हत्याकांड में परिवार के मुखिया तथा गन्ना समिति रोहाना के पूर्व चेयरमैन उदयवीर सिंह उनके दो बेटों समरवीर व श्यामवीर तथा भतीजा गौरव वीर पुत्र ब्रजवीर, कल्पना पत्नी गौरव वीर, दक्ष (06) पुत्र समरवीर, प्रणव (04) पुत्र गौरव वीर, वंश (02) पुत्र गौरव वीर की मृत्यु हो गई थी। हत्याकांड के बाद ब्रजवीर की तहरीर पर पुलिस ने उस समय जेल में निरुद्ध रहे कुख्यात विक्की त्यागी को मुख्य साजिशकर्ता दर्शाते हुए उसकी पत्नी मीनू त्यागी एवं ममता पत्नी धर्म, अनिल पुत्र सुरेश निवासिगण बधाई खुर्द, शुभम एवं आकाश पुत्रगण सतेन्द्र, लोकेश पुत्र रणधीर, मनोज पुत्र महिपाल, मोहित पुत्र उपेन्द्र तथा उपेन्द्र पुत्र भोपाल, विनोद पुत्र धर्मपाल, विदित पुत्र रविन्द्र, हरबीर पुत्र चैहल, प्रमोद पुत्र रणबीर एवं धर्मन्द्र पुत्र भोपाल को नामजद किया था। जबकि पुलिस जांच के दौरान हत्याकांड में विनीत उर्फ बाबी पुत्र मांगेराम, बाबी शर्मा पुत्र विनीत, बबलू शुक्ला उर्फ अजय एवं सुशील शुक्ला पुत्र आत्माराम निवासी बहेड़ी के नाम प्रकाश में आए थे। इन आरोपियों में सुशील शुक्ला की करीब सात माह पूर्व मौत हो चुकी है, जबकि उपेन्द्र भी अब इस दुनिया में नहीं है। आरोपित विक्की त्यागी की भी 16 फरवरी 2015 को कोर्ट रूम में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। डीजीसी राजीव शर्मा के मुताबिक कोर्ट ने ममता पत्नी धर्मेन्द्र, अनिल पुत्र सुरेशपाल, शुभम पुत्र सतेन्द्र, लोकेश पुत्र रणबीर, प्रमोद पुत्र रणवीर, मनोज पुत्र महीपाल, मोहित पुत्र उपेन्द्र, धर्मेन्द्र पुत्र भोपाल, रविन्द्र पुत्र भोपाल, विनोद पुत्र धर्मपाल, विदित पुत्र रविन्द्र सभी निवासीगण बधाई खुर्द तथाना शहर कोतवाली एवं बबलु उर्फ अजय पुत्र सुरेश चंद शुक्ला निवासी बहेड़ी थाना शहर कातवाली, बाबी शर्मा उर्फ विनीत शर्मा पुत्र सुरेश चंद निवासी उत्तरी सिविल लाइंस, बाबी त्यागी उर्फ विनीत त्यागी पुत्र मांगेराम त्यागी निवासी घिस्सुपुर थाना चरथावल एवं हरबीर सिंह पुत्र चैहल सिंह निवासी बधाई खुर्द तथा मीनू त्यागी पत्नी विक्की त्यागी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई।

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