ब्रेकिंग न्यूज

नाबालिग के अपहरण व रेप में दोषी को 20 साल की कैद

विशेष पोक्सो एक्ट कोर्ट ने दोषी पर लगाया 35 हजार का जुर्माना, चार वर्ष पहले हुआ था अपहरण
मुजफ्फरनगर। एक अदालत ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ रेप करने के मामले में दोषी को बीस साल कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी पर सभी आरोपों में 35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। घटना चार साल पुरानी है। विशेष लोक अभियोजक प्रदीप बालियान तथा विक्रांत राठी ने बताया कि चार साल पहले 14 साल की किशोरी का बहला फुसलाकर अपहरण कर लिया गया था। किशोरी के अपहरण से सनसनी फैल गई थी। इस मामले में नई मंडी कोतवाली में तुलसीनगर निवासी एक व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज कराया था। बताया था कि 15 जुलाई 2018 को उसकी 14 साल की बेटी अचानक घर से गायब हो गई थी। जिसे रिश्तेदारियों में भी काफी तलाश किया, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। बतया कि पांच अगस्त 2018 को सुबह उसकी बेटी लौट आई। बताया कि उसकी बेटी ने बताया कि उसे पड़ौस में रहने वाला विशाल पुत्र राकेश निवासी तुलसीनगर थाना नई मंडी कोतवाली अपने साथ बहला फुसलाकर ले गया था। बताया कि विशाल उसे अमरोहा ले गया। जहां उसने एक घर में उसे जबरन रखकर उसक साथ उसकी मर्जी के विरुद्ध रेप किया। उसे आने नहीं दिया। बार-बार रेप किया। इस मामले में नई मंडी कोतवाली पुलिस ने आरोपित विशाल के विरुद्ध अपहरण तथा रेप एवं पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। विशेष लोक अभियोजक प्रदीप बालियान तथा विक्रांत राठी ने बताया कि घटना के मुकदमे की सुनवाई विशेष पोक्सो एक्ट कोर्ट की जज एडीजे रीमा मल्होत्रा ने की। उन्होंने बताया कि पीड़िता की और से पैरवी करते हुए घटना साबित करने के लिए अभियोजन की और से कोर्ट में छः गवाह पेश किये गए। बताया कि दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद विशेष पोक्सो एक्ट कोर्ट की जज रीमा मल्होत्रा ने आरोपित विशाल को दोषी ठहराया।कोर्ट ने विशाल को 20 वर्ष कैद की सजा सुनाई। उस पर कोर्ट ने 35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

TRUE STORY

TRUE STORY is a Newspaper, Website and web news channal brings the Latest News & Breaking News Headlines from India & around the World. Read Latest News Today on Sports, Business, Health & Fitness, Bollywood & Entertainment, Blogs & Opinions from leading columnists...

Related Articles

Back to top button