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4 साल बाद खुलेंगी शबनूर से शिवानी बनी युवती के क़त्ल की गुत्थी

मुजफ्फरनगर की एक अदालत ने धर्म परिवर्तन कर शादी रचाने वाली युवती की दहेज उत्पीड़न से मौत के मामले में जांच के आदेश दिये हैं। पांच साल शबनूर धर्म परिवर्तन कर के अंकित नाम के युवक से शादी की थी। शादी के चार साल बाद शिवानी की मौत हो गई थी। कोर्ट के आदेश पर पुलिस अब जांच करेगी। बुढाना निवासी शबनूर पुत्री रईस शुरू से ही खुले विचारों की रही।
शबनूर की दोस्ती करीब सात साल पहले गांव लुहसाना के अंकित सैनी से हो गई थी। दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदली और दोनों ने शादी का फैसला किया। हिंदू  विधान से शादी करने से पहले शबनूर ने धर्म परिवर्तन करने का ऐलान किया। जिसके बाद धर्म परिवर्तन कर शबनूर ने अपना नाम शिवानी रख लिया। जिसके बाद 5 वर्ष पहले अंकित सैनी से शादी कर वह उसके साथ लुहसाना चली गई। शबनूर उर्फ शिवानी के पिता रईस ने बताया कि शादी के बाद वह अक्सर उससे फोन पर बात कर लिया करती थी। शादी के कुछ साल बाद शबनूर ने पति अंकित तथा अन्य ससुराल वालों की शिकायत उससे की थी। जिसमें उसने उन सभी पर उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। बताया था कि अंकित की मां उससे दहेज में 2 लाख रुपये लाने की मांग कर रही है, जिसके लिए अंकित तथा उसके पिता एवं अन्य स्वजन ने भी हामी भर दी है। शबनूर के पिता रईस ने बताया कि 23 जून 2021 को उसे सूचना मिली कि एक दिन पहले शबनूर से मारपीट कर उसके पति तथा अन्य ससुराल वालों ने उसे जहर दे दिया। रईस ने बताया कि शबनूर को गंभीर हालत में मेरठ के कैलाशी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जहां उसे वेंटीलेटर पर रखा गया है। जिसके बाद उपचार के दौरान 2 जुलाई को 2021 को उसकी मौत हो गई। रईस ने बताया कि उसकी प्रार्थना पर थाना बुढाना पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया। लेकिन पुलिस ने आरोपितों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की। रईस के अधिवक्ता राकेश कुमार ने बताया कि शिवानी उर्फ शबनूर की हत्या के मामले में बुढाना कोतवाली पुलिस सहित एसएसपी से भी शिकायत कर आरोपितों के विरुद्ध एफआइआर दर्ज करने की गुहार लगाई गई थी। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिसके उपरांत 16 जुलाई 2021 को कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। उन्होंने बताया कि सीजेएम मनोज कुमार जाटव ने उनके प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए शबनूर उर्फ शिवानी हत्याकांड के मामले में 156-3 सीआरपीसी के तहत बुढाना कोतवाली पुलिस को अंकित उसके पिता पप्पी, देवर गोली तथा सास भूरी के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना का आदेश दिया।

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