अपना मुज़फ्फरनगर
दुष्कर्म के मामले में बलात्कारी ताऊ को 20 साल की सजा

चार वर्ष पहले नौ साल की बच्ची को बनाया था हवस का शिकार
मुजफ्फरनगर। एक अदालत ने नौ साल की बालिका से रेप करने वाले रिश्ते के ताऊ को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। विशेष लोक अभियोजक दिनेश शर्मा और मनमोहन वर्मा ने बताया कि बुढाना कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में नौ वर्षीय बालिका से खेत में ले जाकर रेप किया गया था। उन्होंने बताया कि उक्त मामले में पीड़िता के पिता ने मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि पांच जून 2018 को उसकी नौ वर्षीय बेटी अपने चाचा को पैठ बाजार में पानी बतासे देने जा रही थी। बताया कि रास्ते में उसे संदीप पुत्र बाबूराम निवासी सराय सिंघावली अहीर जिला बागपत मिला। बताया कि संदीप बालिका को अपने साथ बाजार घुमाने ले गया। जहां उसने उसे एक जींस दिलाई। उसके बाद वह उसे एक खेत में ले गया जहां उसके साथ रेप किया। बालिका ने घटना के बारे में जानकारी दी। बताया कि आरोपित रिश्ते में बालिका का ताऊ लगता है। विशेष लोक अभियोजक दिनेश शर्मा और मनमोहन वर्मा ने बताया कि पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया था। उन्होंने बताया कि घटना के मुकदमे की सुनवाई विशेष पोक्सो एक्ट कोर्ट 2 के जज एडीजे बाबूराम के समक्ष हुई। बताया कि अभियोजन ने घटना साबित करने के लिए कोर्ट के सामने चार गवाह पेश किये। बताया कि दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने रेप के आरोपित संदीप पुत्र बाबूराम को दोषी ठहराया। कोर्ट ने उसे 20 साल कैद की सजा सुनाई। उस पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
दुष्कर्म के आरोपी को भेजा जेल
मुजफ्फरनगर। नाबालिग से दुष्कर्म करने के फरार आरोपित को पुलिस ने छपार बस स्टैंड से गिरफ्तार कर लिया। आरोपित का पुलिस ने चालान कर दिया है। प्रभारी निरीक्षक आशुतोष कुमार ने बताया कि क्षेत्र के गांव निवासी नाबालिग को बीती 27 अगस्त को छपार निवासी अहसान पुत्र यासीन बहला-फुसलाकर जंगल में ले गया और दुष्कर्म किया। स्वजन की तहरीर पर पुलिस ने आरोपित के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था। तभी से आरोपित फरार चल रहा था। बुधवार को मुखबिर की सूचना पर उपनिरीक्षक रनवीर सिंह ने छपार बस स्टैंड पर चेकिंग के दौरान आरोपित अहसान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपित को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया है।