अपना मुज़फ्फरनगर

वायु प्रदूषण में तीन फैक्ट्रियों पर नौ लाख जुर्माना

मुजफ्फरनगर में हिंडन नदी किनारे के उद्योगों में की जा रही प्रदूषण जांच
मुजफ्फरनगर। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने वायु प्रदूषण फैलाती मिली तीन अवैध फैक्ट्रियों पर करीब नौ लाख रुपये से अधिक जुर्माने की संस्तुति की है। शासन के निर्देश बोर्ड अधिकारी हिंडन नदी के कैचमेंट एरिया में स्थित जल प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों की जांच कर रहे हैं। इस दौरान वायु प्रदूषण फैलाती मिली इन इकाइयों पर जुर्माने की कार्यवाही अमल में लाई गई। डीएम चन्द्रभूषण सिंह ने जिले में संचालित उद्योगों के निरीक्षण के आदेश जारी किये थे। आदेशों के क्रम में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उद्योगों के विरूद्ध निरंतर कार्यवाही कर रहा है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम ने वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थायें सुचारू रूप से संचालित न पाये जाने के कारण तीन पायरोलिसिस इकाईयों मै. माही ग्रीन अर्थ मेरठ रोड, मै. महालक्ष्मी एन्टरप्राईजेज मखियाली एवं मै. एआरजी रबर प्रोसेस जानसठ रोड के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए वायु प्रदूषण अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की। कार्यवाही के तहत तीनों इकाइयों पर क्रमशरू 3.50 लाख, 3.00 लाख एवं 2.87 लाख पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में जुर्माना लगाया गया। जुर्माने की संस्तुति बोर्ड मुख्यालय लखनऊ की गयी है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हिण्डन एवं उसकी सहायक नदियों के कैचमेन्ट एरिया में स्थापित जल प्रदूषणकारी उद्योगों का निरीक्षण कर रहा है। ऐसे में अवैध रूप से संचालित इकाईयों के विरूद्ध कार्यवाही भी की जा रही है। क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अंकित सिंह ने बताया कि बोर्ड द्वारा उद्योगों के निरीक्षण के लिए टीमें गठित की गयी हैं। जिनके द्वारा दिन एवं रात में भी उद्योगों के निरीक्षण किये जा रहे हैं। निरीक्षण में जो भी उद्योग प्रदूषण मानकों का उल्लंघन करते हुए पाये जायेगे, उनके विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

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