शहीद चौक पंचायत मामले की सेशन कोर्ट में होगी सुनवाई

-जल्द ही आ सकता है भड़काऊ भाषण प्रकरण में फैसला मुजफ्फरनगर। वर्ष 2013 में हुए साम्प्रदायिक दंगे से पूर्व शहीद चौक पर हुई पंचायत के मामले में अपर जिला जज न्यायालय में रिवीजन की सुनवाई के लिए पत्रावली तलब हुई, जहां सेशन कोर्ट में सुनवाई के लिए 24 जनवरी नीयत कर दी गई है। साथ ही अब रिवीजन की सुनवाई अपर जिला जज तृतीय में सुनवाई के बाद निचली अदालत में हो सकेगी।
गौरतलब है कि गत 2013 को खालापार जलसे में भड़काऊ भाषण के मामले में लगातार सुनवाई चल रही है। इस मामले में फैसला जल्द ही आने की उम्मीद जताई जा रही है। वरिष्ठ अधिवक्ता वकार अहमद ने बताया कि इस मामले की पत्रावली अपर जिला जज गोपाल उपाध्याय की अदालत में रिवीजन की सुनवाई के लिए तलब हो चुकी है। इस मामले में गुरुवार को मयंक जायसवाल की अदालत में आरोपियों की पेशी हुई, जिसमें पूर्व सांसद सईदुज्जमां, पूर्व विधायक मौलाना जमील अहमद, पूर्व सभासद असद जमा एडवोकेट, सुल्तान मुशीर एडवोकेट, नौशाद कुरैशी व अहसान ने अपनी पेशी दर्ज कराई। पूर्व सांसद कादिर राणा, पूर्व विधायक नूरसलीम राणा व बसपा नेता सलमान सईद की ओर से हाजिरी माफी की अर्जी दाखिल की गई है।
पंचायत के बाद गरमा गया था मामला
बता दें कि शहीद चौक पर हुई पंचायत के बाद वर्ष 2013 में मामला गरमा गया था। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। पुलिस ने इस प्रकरण में कुछ सपा नेताओं को राहत देते हुए उनके नाम एफआईआर में ही दर्ज नहीं किये थे। कुछ ऐसे लोग इस मुकदमें में शामिल कर लिये गये थे, जो केवल पंचायत में मौजूद थे और वें मंच तक पहुंचे भी नहीं थे। अब इस मामले में फैसला आने जा रहा है, जिसको लेकर माना जा रहा है कि इस मामले में अदालत कड़ा निर्णय सुनायेगी। इसी प्रकार की धाराओं में खतौली के विधायक रहे विक्रम सैनी की सदस्यता भी चली गई थी, उन्हें अदालत ने दो साल की सजा सुनाई थी। वर्तमान में जो लोग आरोपी है, उनमें कोई भी संवैधानिक पद पर नहीं है, लेकिन सजा हुई, तो उनके आगे चुनाव लड़ने पर इस फैसले का असर हो सकता है।