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दलित उत्पीड़न के मामले में आरोपी बनाए गए प्रिंसिपल को अदालत की क्लीन चिट

मुजफ्फरनगर के ग्रेन चेंबर इंटर कॉलेज प्रिंसिपल विजय शर्मा को मिली राहत

मुजफ्फरनगर की विशेष एससीएसटी कोर्ट ने दीपचंद ग्रीन चेंबर इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य विजय शर्मा को राहत देते हुए दलित उत्पीड़न के आरोप से बरी कर दिया है। कॉलेज के सेवानिवृत्त हेड क्लर्क को दोषी पाते हुए 1 साल कैद की सजा सुनाई है। लेकिन इससे पहले उन्हें आचरण में सुधार के लिए एक वर्ष का समय दिया है।
मुजफ्फरनगर दीपचंद ग्रेन चेंबर इंटर कॉलेज में संस्कृत विषय के दलित शिक्षक पवन कुमार भारतीय ने 2013 में कालेज के प्रधानाचार्य विजय कुमार शर्मा तत्कालीन हेड क्लर्क सत्यपाल शर्मा और सहायक लिपिक राकेश कुमार के विरुद्ध कोर्ट के आदेश पर नई मंडी कोतवाली में मारपीट, धमकी और दलित उत्पीड़न के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में तत्कालीन डीआईओएस के निर्देश पर तत्कालीन एडीआईओएस सुधीर कुमार ने जांच कर रिपोर्ट दी थी। घटना के मुकदमे की सुनवाई विशेष एससीएसटी कोर्ट में हुई।
विशेष एससीएसटी कोर्ट के जज रजनीश कुमार ने दोनों पक्ष की सुनवाई करते हुए प्रधानाचार्य विजय कुमार शर्मा और सहायक लिपिक राकेश कुमार को संदेह का लाभ देते हुए सभी आरोपों से बरी कर दिया। जबकि सेवानिवृत्त हेड क्लर्क सत्यपाल शर्मा को मामले का दोषी मानते हुए 1 साल कैद की सजा सुनाई। लेकिन इससे पहले कोर्ट ने उन्हें 1 साल का समय देते हुए आचरण में सुधार करने का आदेश दिया। आदेशित किया की यदि 65 वर्षीय सत्यपाल शर्मा के आचरण में सुधार नहीं आता तो उन्हें 1 वर्ष कैद की सजा दी जाएगी। उन्हें न्यायिक हिरासत में ले लिया गया लेकिन 50 हज़ार के निजी मुचलके पर रिहा कर दिया गया।

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