अपना मुज़फ्फरनगर

सगी बहन और उसके प्रेमी ने की थी हिमांशी की हत्या, अब अदालत ने सुनाई उम्रकैद की सजा

UP :मुजफ्फरनगर कोर्ट ने 12 साल की बच्ची की हत्या के मामले में बड़ी बहन और उसके प्रेमी को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। 4 साल पहले यह नृशंस हत्याकांड प्रेम प्रसंग का भेद खुलने के डर से अंजाम दिया गया था।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता वीरेंद्र कुमार नागर ने बताया कि 3 फरवरी 2019 को थाना भौराकला क्षेत्र के गांव कपूर गढ़ में 12 वर्षीय बालिका का अपहरण कर लिया गया था। जिसका शव 4 दिन बाद बरामद हुआ था। उन्होंने बताया कि 12 वर्षीय मृतका हिमांशी के पिता संजय ने बालिका के अपहरण में अज्ञात आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था। एफआईआर के 4 दिन बाद बालिका का शव उसके घर से कुछ ही दूरी पर बोरे में बंद बरामद हुआ था। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर उसका पोस्टमार्टम कराया था।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता वीरेंद्र कुमार नागर ने बताया कि पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर विवेचना शुरू कर दी थी। विवेचना के दौरान प्रकाश में आया कि मृतका हिमांशी की बहन काजल का प्रेम प्रसंग गांव गढ़ी नोआबाद निवासी मोहित पुत्र मांगा के साथ चल रहा था। उन्होंने बताया कि दोनों के बीच फोन पर हुई बातचीत कि सीडीआर प्राप्त की गई। शक होने पर काजल को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो उसने राज उगल दिया।
बताया कि पुलिस जांच में सामने आया था कि काजल और मोहित को हिमांशी ने एक साथ देख लिया था। प्रेम प्रसंग का राज खुलने के डर से दोनों ने सरिया से चोट मार कर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद काजल ने हिमांशी का शव घर में ही छुपा दिया था और मौका मिलते ही 7 फरवरी को बोरे में बंद कर उसे सड़क पर फेंक दिया। बताया कि घटना के मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट निशांत सिंगला ने की। उन्होंने बताया कि कोर्ट ने सुनवाई के बाद काजल और उसके प्रेमी मोहित को हिमांशी की हत्या का दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।

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