स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला फूंकने और शव यात्रा निकालने वाले हिन्दूवादी नेताओं पर संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज

क्रांति सेना के महासचिव मनोज सैनी सहित आठ प्रमुख नेताओं और 20-25 अज्ञात लोगों पर निषेधाज्ञा उल्लंघन करने में दर्ज हुई एफआईआर
मुजफ्फरनगर में हिन्दूवादी संगठन क्रांतिसेना के नेताओं और कार्यकतार्ओं के द्वारा सपा नेता एवं पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ प्रदर्शन कर उनकी शव यात्रा निकालकर पुतला दहन करने के मामले में पुलिस ने संगठन के महासचिव मनोज सैनी, उप प्रमुख योगेन्द्र शर्मा और जिला प्रमुख मुकेश त्यागी सहित आठ प्रमुख नेताओं और 20-25 अज्ञात लोगों के खिलाफ निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने पर मुकदमा दर्ज किया है।
बता दें कि शुक्रवार दोपहर क्रांतिसेना के नेताओं ने कार्यकतार्ओं को साथ लेकर सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ प्रदर्शन किया था। क्रांतिसेना के नेता मनोज सैनी, योगेन्द्र शर्मा ने आरोप लगाया था कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदू धर्म के खिलाफ टिप्पणी करते हुए समाज को आहत किया है। उन्होंने उनके खिलाफ कार्यवाही की मांग करते हुए लगातार विरोध करने का ऐलान किया था। प्रकाश मार्किट स्थित कार्यालय से क्रांतिसेना के कार्यकर्ता और नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के पुतले की शव यात्रा निकालते हुए प्रकाश चैक पर पहुंचे और यहां पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में कार्यकतार्ओं ने पुतला दहन कर आक्रोश जताया।
इस मामले में अब थाना सिविल लाइन me क्रांतिसेना नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इसमें थाना सिविल लाइन की पुलिस चौकी कचहरी के इंचार्ज उप निरीक्षक इन्द्रजीत सिंह निवासी बहादुरगढ़ हापुड़ ने थाने में तहरीर दी, जिसमें बताया गया कि वो शांति व्यवस्था के लिए ड्यूटी थे, इसी बीच सूचना मिली कि प्रकाश चैक पर कुछ कार्यकता प्रदर्शन कर रहे हैं। उप निरीक्षक ने धारा 144 लागू होने के बावजूद क्रांतिसेना के महासचिव मनोज कुमार सैनी के नेतृत्व में स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला दहन करने का आरोप लगाते हुए महासचिव मनोज सैनी, उप प्रमुख योगेन्द्र शर्मा, जिला प्रमुख मुकेश त्यागी, जिला प्र•ाारी अमित गुप्ता, युवा जिलाध्यक्ष जितेन्द्र गोस्वामी, शैलेन्द्र शर्मा, ललित रूहेला और सचिन कुमार जोगी तथा 20-25 अज्ञात कार्यकतार्ओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। इन कार्यकतार्ओं पर धारा 144 का उल्लंघन करने के कारण धारा 188 और किसी जीवित व्यक्ति की शव यात्रा निकाल कर उसका शव जलाने के आरोप में संयुक्त विशेष अधिकार अधिनियम 1932 की धारा 6 के अन्तर्गत आपराधिक मुकदमा दर्ज किया गया है।
क्रांति सेना ने की निंदा...
क्रांतिसेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललित मोहन शर्मा ने पुलिस की इस कार्यवाही की निंदा करते हुए कहा कि मुकदमा से कार्यकर्ता डरने वाले नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदू समाज की भावनाओं पर कुठाराघात किया है, उसके खिलाफ विरोध और प्रदर्शन जारी रहेगा। जल्द ही क्रांतिसेना बड़ा आंदोलन करेगी।