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जसवीर हत्याकांड में तीन कातिलो को उम्रकैद की सजा

पुरानी रंजिश के चलते साईंधाम के निकट 15 साल पूर्व की थी चाकू घोंपकर हत्या
मुजफ्फरनगर।
शहर के रेलवे रोड स्थित साईंधम के निकट करीब 15 साल पूर्व पुरानी रंजिश के चलते की गई युवक की हत्या के मामले में एडीजे-11 कोर्ट में न्यायाध्ीश शाकिर हसन ने तीन अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व पांच-पांच हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है। एक अभियुक्त को शस्त्र अधिनियम में भी एक साल कैद व एक हजार जुर्माने की सजा दी गई है। वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी एडीजीसी नीरज मलिक ने बताया कि रेलवे स्टेशन पर साईंधाम के निकट गत 13 सितंबर 2007 को पुरानी रंजिश के चलते जसवीर की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में जसवीर के पिता जगपाल ने देवेंद्र, भारत पाल व रमेश के खिलाफ नामजद हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मुकदमे की सुनवाई एडीजे-11 कोर्ट में न्यायाधीश शाकिर हसन के समक्ष हुई, जिसमें अभियोजन की ओर से एडीजीसी नीरज मलिक ने कुल 13 गवाहों के साथ ही पुख्ता साक्ष्य भी प्रस्तुत किए। एडीजीसी ने बताया कि गवाहों व साक्ष्यों के आधर पर न्यायाधीश शाकिर हसन ने तीनों आरोपियों को जसवीर हत्याकांड में दोषी करार दिया। इसके साथ ही एक आरोपी भारत पाल को शस्त्र अधिनियम में भी दोषी करार दिया। उन्होंने बताया कि तीनों अभियुक्तों देवंेद्र, भारत पाल व रमेश को बृहस्पतिवार को आजीवन कारावास और पांच-पांच हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इसके साथ ही शस्त्र अधिनियम में रमेश को अलग से एक साल कैद व एक हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
गैंगस्टर एक्ट में चार अभियुक्तों को सजा
मुजफ्फरनगर। स्पेशल गैंगस्टर कोर्ट नंबर पांच ने बृहस्पतिवार को गैंगस्टर अधिनियम के तहत तीन अभियुक्तों को दो साल, छह महीने व 27 दिन की सजा और छह-छह हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है। तीनों अभियुक्तों नई मंडी क्षेत्रा के गांव कूकड़ा निवासी मोनू पुत्र हरपाल, छपार क्षेत्र के गांव बहूपुरा निवासी अंकित पुत्र नंदकिशोर और छपार निवासी शादाब पुत्र शहीद को नई मंडी थाना पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में निरूद्ध किया था। आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में सुनवाई के दौरान पुलिस विभाग के मॉनीटरिंग सेल ने प्रभारी पैरवी करते हुए पुख्ता साक्ष्य प्रस्तुत किए, जिसके आधर पर कोर्ट ने तीनों अभियुक्तों को दोषी करार दिया। उधर, स्पेशल गैंगस्टर कोर्ट नंबर पांच ने ही गैंगस्टर के एक अन्य मामले में रोहाना शुगर मिल निवासी अजय शर्मा पुत्र रामछैल शर्मा को दोषी करार देते हुए उसे दो साल, आठ माह 13 कैद और पांच हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियुक्त को सिविल लाइंस थाना पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में निरूद्ध किया था।

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