नाबालिग को बंधक बना दुष्कर्म करने के मामले में युवक सहित 5 को उम्रकैद

मुज़फ्फरनगर में विशेष अपर सत्र न्यायधीश पोक्सो कोर्ट ने एक 15 वर्षीय युवती का अपहरण कर उसे बंधक बनाकर शादी करने और उसके साथ बलात्कार करने के मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी युवक के दो भाइयों, पिता और चाचा को दोषी मानते हुए उम्र कैद और 50 हज़ार के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
दरअसल जनपद शामली के थाना कांधला क्षेत्र के एक गांव का गांव जसाला में गत 26 जून 2015 को एक 15 वर्षीय युवती का अपहरण किया गया था।जिसमे आरोपियों में एक युवक अंकुश से जबरन शादी कराकर उसे दिल्ली ले जाया गया था।जहा उसके साथ 15 दिनों तक बलात्कार किया गया था। इस मामले में पीड़िता की ओर से कांधला थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था।जिसमें आरोपी अंकुश,अंकित व पंकज पुत्र गण ऋषीपाल और ऋषिपाल पुत्र सौरभ व मेनपाल पुत्र सौरभ को नामजद कराते हुए मुकदमा दर्ज कराया गया था। इस मामले में विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पोक्सो एक्ट बाबूराम की कोर्ट में सुनवाई चल रही थी।इस मामले में शासकीय अधिवक्ता दिनेश कुमार शर्मा और मनमोहन वर्मा ने पैरवी करते हुए इस पूरे मामले में कुल 9 गवाह पेश किए।जिसमें गवाही और सबूतों के आधार पर कोर्ट ने पांचों लोगों को दोषी मानते हुए उन्हें उम्रकैद और 50- 50 हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया है।
विशेष अदालत पॉक्सो के विशेष लोक अभियोजक दिनेश शर्मा ने बताया कि गत 26 जून 2015 को शामली ज़िले के थाना कांधला के एक गांव में एक 15 वर्षीय युवती सरकारी नाल से पानी भरने गई थी। वहां से आरोपी बालिका को बेहला फुसलकर अपहरण कर के ले गए थे और अपहर्ताओं ने नाबालिक युवती का अंकुश से जबरन विवाह करा कर उसे दिल्ली ले गए थे जहां अंकुश उसके साथ दिल्ली में रख कर बलात्कार करता रहा,जिसके कारण पीड़िता बीमार हो गई थी इस मामले में पीड़िता के परिजनों की ओर से मुख्य आरोपी अंकुश उसके भाई अंकित व पंकज पुत्र गण ऋषीपाल और ऋषिपाल पुत्र सौरभ व मेनपाल पुत्र सौरभ को नामजद कराते हुए मुकदमा दर्ज कराया। इस मामले में अंकुश के साथ-साथ उसके भाई अंकित व प्रदीप पुत्र गण ऋषि पाल और उसके पिता ऋषि पाल वह चाचा मैनपाल को नामजद कराया था इस मामले में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए सभी आरोपियों को दोषी मानते हुए उन्हें उम्र कैद और 50 हज़ार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।