ट्रक लुटेरे को गैंगस्टर एक्ट में आठ साल की कैद

-विशेष कोर्ट ने सुनाई सजा, पांच हजार रुपए जुर्माना भी लगाया
मुजफ्फरनगर। चालक की हत्या कर ट्रक लूटने के आरोपी को गैंगस्टर एक्ट के तहत दोषी पाते हुए सोनू पुत्र सलेक चंद को कोर्ट ने आठ साल कैद की सजा सुनाई है। दोषी पर 5 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। विशेष गैंगस्टर एक्ट जज बाबूराम ने यह फैसला सुनाया। अभियोजन अधिकारी संदीप सिंह व विशेष लोक अभियोजक दिनेश सिंह पुंडीर तथा राजेश शर्मा ने बताया कि थाना भवन जनपद शामली निवासी कालू राम का 13 मार्च 2010 को बदमाशों ने नौजल नहर के पास रात 8 बजे ट्रैक्टर लूट लिया था। जिसकी रिपोर्ट थाना भवन जिला शामली में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इसके बाद किठौर जनपद मेरठ निवासी वादी रशीद अली ने कोतवाली में तहरीर देकर बताया था कि 16 जून 2011 को तड़के तीन बजे उसके ट्रक का चालक ट्रक लेकर मुजफ्फरनगर से सहारनपुर जा रहा था। जाते समय बामनहेड़ी के पास बदमाशों ने चालक महबूब पुत्र इस्लाम निवासी राधना किठौर जिला मेरठ कि गोली मारकर हत्या कर दी और बदमाश ट्रक लूट कर फरार हों गए। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान सोनू पुत्र सलेक चंद निवासी निवासी अलीपुर थाना भवन शामली को उसके साथी बदमाशों गोपी पुत्र गंगाराम निवासी भूड़ खतोली तथा नाथी पुत्र जय सिंह निवासी झिंझाना शामली व कन्हैया उर्फ सुनील पुत्र हरि सिंह निवासी भूड़ खतोली को गिरफ्तार कर मामलों का खुलासा किया था। नाथी को पूर्व में सजा हों चूंकि है। जबकि सोनू पुत्र सलेक चंद की पत्रांवली प्रथक कर सुनवाई के उपरांत गैंगस्टर न्यायाधीश बाबू राम ने सोनू को 8 साल की सजा और 5 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया। जुर्माना न देने पर 10 दिन के अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।