अहमद हुसैन
मेरठ। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रमिकों को राहत देते हुए विभिन्न नियोजनों में न्यूनतम मजदूरी और परिवर्तनीय महंगाई भत्ते (DA) की दरों में बढ़ोतरी कर दी है। शासन की अधिसूचना संख्या 374/36-2-2026-2041256 दिनांक 17 अप्रैल 2026 के तहत यह संशोधित दरें लागू की गई हैं, जो 01 अप्रैल 2026 से प्रभावी होंगी।
उप श्रमायुक्त राजेश मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत 74 अनुसूचित नियोजनों (ईंट भट्ठों को छोड़कर) में कार्यरत श्रमिकों के लिए नई मजदूरी दरें निर्धारित की गई हैं। मेरठ जनपद में अकुशल, अर्द्धकुशल और कुशल श्रमिकों के लिए मासिक वेतन क्रमशः लगभग 13,006 रुपये, 14,306 रुपये और 16,025 रुपये निर्धारित किया गया है।
ईंट भट्ठा श्रमिकों के लिए अलग दरें लागू
ईंट भट्ठों में कार्यरत श्रमिकों के लिए भी अलग से संशोधित मजदूरी दरें तय की गई हैं। अकुशल श्रमिकों को प्रतिमाह लगभग 11,313 रुपये तथा कुशल श्रमिकों को 13,940 रुपये तक का भुगतान निर्धारित किया गया है। इसके अलावा पथेरा, भराई और निकासी कार्य करने वाले श्रमिकों के लिए प्रति हजार के हिसाब से मजदूरी तय की गई है।
होटल और रेस्टोरेंट कर्मचारियों को भी लाभ
होटल एवं रेस्टोरेंट उद्योग में कार्यरत कर्मचारियों के लिए भी नई मजदूरी दरें घोषित की गई हैं। 10 से कम और 10 से अधिक कर्मकारों वाले प्रतिष्ठानों के लिए अलग-अलग दरें लागू की गई हैं। वहीं स्टार होटलों में कार्यरत अतिकुशल कर्मचारियों का मासिक वेतन बढ़कर लगभग 22,333 रुपये तक पहुंच गया है।
चीनी मिल श्रमिकों के लिए महंगाई भत्ता तय
राज्य की वैक्यूम पैन चीनी मिलों में कार्यरत श्रमिकों के लिए 01 अप्रैल 2026 से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 9771.22 अंकों के आधार पर महंगाई भत्ता अनुमन्य किया गया है।
अधिकारियों को सख्त निर्देश
उप श्रमायुक्त ने सभी श्रम प्रवर्तन अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में औद्योगिक इकाइयों, दुकानों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और ईंट भट्ठों में इन नई दरों को लागू कराना सुनिश्चित करें। साथ ही सभी नियोक्ताओं से अपेक्षा की गई है कि वे श्रमिकों को बढ़ी हुई दरों के अनुसार एकमुश्त मासिक वेतन का भुगतान करें।
सरधना क्षेत्र के श्रम प्रवर्तन अधिकारी शशिकांत पांडे ने बताया कि इस आदेश से जनपद मेरठ के हजारों श्रमिकों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है।
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