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मासूम के साथ दुष्कर्म व हत्या के आरोपी को मिली सजा-ए-मौत

शब्बीर अहमद सैफी

बुलंदशहर : आठ वर्षीय मासूम के साथ बलात्कार तथा दुष्कर्म के आरोपी को करीब एक वर्ष की सुनवाई के बाद पोक्सो अपर सत्र न्यायाधीश बुलन्दशहर ने फांसी तथा 1.40 लाख रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। आरोपी को सजा मिलने के बाद पीड़िता के परिजनों ने संतुष्टि जाहिर की तथा कानून पर अपना भरोसा जताया है।
जानकारी के मुताबिक बीते 04 अगस्त 2020 को खुर्जा कोतवाली नगर क्षेत्र के एक गाँव में एक व्यक्ति की आठ साल की बेटी अपनी छोटी बहन के साथ खेत पर जामुन बीनने के लिए गई थी। इसी बीच गांव का अशोक उनकी बड़ी बेटी को भुट्टा खिलाने के बहाने जंगल में ले गया और दुष्कर्म के बाद हत्या कर शव को प्लास्टिक के बोर में बंद कर ईंख के खेत में छिपा दिया। काफी समय तक मासूम का कोई पता नहीं चलने पर परिजनों ने उसे तलाश किया। मासूम के नहीं मिलने पर परिजनों ने पुलिस को मामले की जानकारी दी। पुलिस को जाँच में पता चला कि मासूम को आखिरी बार गांव के ही अशोक के साथ देखा गया था। जिसके बाद पुलिस ने सख्ती बरती और आरोपी अशोक ने अपना जुर्म कबूल किया और उसकी निशानदेही पर मृतक बालिका का शव बरामद किया गया।
विशेष न्यायाधीश पोक्सो अपर सत्र न्यायाधीश बुलन्दशहर डॉ0 पल्लवी अग्रवाल ने एक वर्ष की सुनवाई के बाद आरोपी अशोक को मासूम के साथ दुष्कर्म करने तथा उसकी हत्या करने के मामले में दोषी करार देते हुए उसे फांसी तथा 1 लाख 40 हजार रूपये कर अर्थदण्ड से दण्डित किया है। आरोपी को सजा मिलने के बाद मृतका के परिजनों ने न्याय मिलने की ख़ुशी जाहिर की है तथा उन्होंने कहा कि उन्हें कानून पर पूर्ण विश्वास तथा कि उन्हें न्याय मिलेगा।

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