सरकारी वकील पर गलत व अधूरा बयान कराने का आरोप

सरकारी वकील पर गलत व अधूरा बयान कराने का आरोप लगाया
मेरठ। हत्या के मुकदमे में गवाह ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर सरकारी वकील पर गंभीर आरोप लगाए है। आरोप है कि सरकारी वकील ने बयान कराने के दस हजार मांगे, न देने पर गलत व अधूरा बयान करा दिया।
अनिल कुमार पुत्र फकीर चंद निवासी अम्हैडा आदिपुर गंगानगर ने बताया कि मुकदमा अपराध संख्या 215/2019 सत्र परीक्षण संख्या 655/2019 अंतर्गत धारा 302, 34 आईपीसी थाना गंगानगर में तथ्य का वह चश्मदीद गवाह है। बताया कि 13 सितंबर को अपर सत्र न्यायालय संख्या-6 में उसकी मुख्य परीक्षा होनी थी, लेकिन सरकारी वकील सचिन ने उक्त मुकदमें में मुख्य परीक्षा कराने के दस हजार रुपये उससे मांगे। असमर्थता जताने पर धमकाया और उसके बयान की स्मृति नहीं कराई। उसकी बात को पूरा नहीं लिखा गया। अनिल कुमार ने आरोप लगाया कि सरकारी वकील ने मुल्जिमान से मिलकर लाभ पहुंचाने के लिए गलत व अधूरा बयान कराया। जिलाधिकारी को दिए प्रार्थना पत्र में अनिल ने सरकारी वकील के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है।




