शहीद चौक पंचायत मामले में 6 आरोपी हुए कोर्ट में पेश

पूर्व सांसद सईदउज्जमा,पूर्व विधायक मौलाना जमील अहमद, अधिवक्ता व पूर्व सभासद असद ज़मा, सुल्तान मुशीर, मुशर्रफ़ कुरैशी एहसान कुरैशी हुए कोर्ट में हुए पेश
मुजफ्फरनगर में वर्ष 2013 में शहीद चौक पर हुई पंचायत के दौरान भड़काऊ भाषण देने के मामले में 6 आरोपी कोर्ट में पेश हुए। इस मामले में आज सभी आरोपियों पर चार्ज बनना था। चार्ज पर अंतिम अवसर देते हुए न्यायाधीश ने बहस की तारीख 21 सितंबर मुकर्रर की गईं है।
पहले ये मुक़दमा इलाहाबाद हाईकोर्ट विशेष न्यायालय एमपी एम एल ए कोर्ट में चल रहा था वर्ष 2019 में मुज़फ्फरनगर एमपी एमएलए कोर्ट नंबर 4 में स्थानांतरित होकर आया था।
वर्ष 2013 में कवाल कांड को लेकर 8 साल पहले 30 अगस्त 2013 को शहर के कोतवाली क्षेत्र खालापार स्थित शहीद चैक पर मुस्लिम वर्ग की एक बड़ी सभा हुई थी, जिसमें कई राजनेता भी शामिल हुए थे। दंगा भड़कने के आरोप का शहीद चौक की सभा के बाद मुकदमा भी शहर कोतवाली में दर्ज किया गया था, जिमसें तत्कालीन बसपा सांसद कादिर राना, तत्कालीन चरथावल विधायक नूरसलीम राना, मीरापुर विधायक मौलाना जमील अहमद कासमी,पूर्व सांसद सईदुज्जमां, उनके पुत्र सलमान सईद, एडवोकेट असद जमां पूर्व सभासद, सुल्तान मुशीर, अहसान कुरैशी, नौशाद कुरैशी और मुशर्रफ के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने समेत अन्य आरोपो में मामला दर्ज हुआ था। इस मामले की सुनवाई यहां गैंगस्टर /स्पेशल एम पी एमएलए कोर्ट में चल रही है। इस मामले में 17 09 2021 को चार्ज बनना था, जिसके चलते इस मामले के 6 आरोपी कोर्ट में पेश हुए थे अदालत ने इस मामले में सभी आरोपियों को अंतिम अवसर देते हुए व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने का आदेश दिया। अब समस्त 10 आरोपियों पर आरोप तय करने और बहस हेतु 21 सितंबर की तारीख की है।