लाइफस्टाइल

अनचाहा गर्भ ठहरने की आशंका हो तो आशा, एएनएम से संपर्क करें: डा. पूजा

एमटीपी एक्ट पर हुई चर्चा, सुरक्षित गर्भ समापन को लेकर दी जानकारी
मेरठ। साझा प्रयास नेटवर्क के तहत सामाजिक संस्था ग्रामीण समाज विकास केंद्र के साथ विभिन्न संगठनों को सुरक्षित गर्भ समापन को एक शनिवार को बैठक आहूत की गई, जिसमें जनहित फाउंडेशन, बेटियां फाउंडेशन, भारत उदय सामाजिक संस्था बरेली प्यूपिल वेलफेयर सोसायटी द्वारा प्रतिभाग किया और मेडिकल टर्मिनेशन आॅफ प्रेगनेंसी (एमटीपी) एक्ट, परिवार नियोजन और सुरक्षित गर्भ समापन को लेकर विस्तार से चर्चा की गई।
इस अवसर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम की नोडल अधिकारी डॉ. पूजा शर्मा ने कहा साझा प्रयास का यह प्रयास उन महिलाओं लिए काफी कारगर साबित होगा जो जानकारी के अभाव में असुरक्षित गर्भ समापन की शिकार हो जाती है। उन्होंने महिलाओं को संदेश देते हुए कहा यदि किसी महिला को माहवारी के दिन चढ़ गए हों या उसे अनचाहा गर्भ ठहरने की आशंका हो तो उसे बिना देरी किए गांव की आशा, एएनएम से संपर्क करना चाहिए या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र को दिखाना चाहिए। यदि महिला गर्भ नहीं रखना चाहती है तो उसे गर्भ समापन का निर्णय जल्दी ले लेना चाहिए। ग्रामीण समाज विकास केंद्र के सचिव मेहर चंद ने गर्भ समापन की स्थिति पर चर्चा की। उन्होंने कहा भारत में गर्भ समापन पांच दशकों से कानूनी है परन्तु फिर भी सेवाएं आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। इस वजह से महिलाओं को असुरक्षित तकनीक एवं अप्रशिक्षित सेवा प्रदाताओं का सहारा लेना पड़ रहा है। उन्होंने कहा साझा प्रयास नेटवर्क मेरठ में महिलाओं को सुरक्षित गर्भ समापन के लिए पिछले दो साल से जागरूक करने के लिए प्रयासरत है, जिसमें अब जिले के अलग-अलग सामाजिक संगठनों का भी सहयोग लिया जाएगा। उन्होंने एमटीपी एक्ट पर चर्चा करते हुए बताया- महिलाएं कब, किन परिस्थितियों में कहां से गर्भ समापन की सेवाएं ले सकती हैं।
एमटीपीएक्ट 2021 में हुए संशोधन पर चर्चा
उन्होंने बताया महिलाएं प्रशिक्षित चिकित्सक के परामशार्नुसार विशेष परिस्थियों में 20 सप्ताह तक सरकारी अस्पताल व डीएलसी द्वारा मान्यता प्राप्त प्राइवेट अस्पताल से गर्भ समापन की सुविधा ले सकती हैं। उन्होंने एमटीपीएक्ट 2021 में हुए संशोधन पर भी विस्तार से चर्चा की।
गर्भ समापन की अधिकतम सीमा 20 से बढ़ाकर 24 सप्ताह की
बताया विशेष श्रेणी की महिलाओं के लिए गर्भ समापन की अधिकतम सीमा 20 से बढ़ाकर 24 सप्ताह कर दी गई है लेकिन इसके लिए एक पंजीकृत चिकित्सक और 20-24 सप्ताह के गर्भ समापन के लिए पंजीकृत चिकित्सक की राय जरूरी है। इसके साथ ही अविवाहित महिलाएं भी गर्भ निरोधक साधनों की विफलता होने पर गर्भ समापन की सेवा ले सकती हैं, लेकिन इसके लिए गोपनीयता आवश्यक है।

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