एन सी आर

मासूम के साथ कुकर्म मामले में हुई सजा

दानिश को भुगतनी होगी सवा आठ साल की कैद, 2013 में हुई थी घटना
मुजफ्फरनगर
। करीब नौ साल पूर्व मासूम बालक के साथ हुई कुकर्म की घटना के मामले में अदालत ने शुक्रवार को फैसला सुना दिया है। इसमें दोषी ठहराये गये आरोपी युवक को अदालत ने सवा आठ साल की सजा के साथ ही अर्थदण्ड भी लगाया है।
सूत्रों के अनुसार 2 दिसम्बर 2013 को शामली जिले के बाबरी ग्राम में 12 वर्षीय बालक को 50 रुपये देने का लालच देकर जंगल मे ले जाने के बाद उसके साथ कुकर्म किया गया था। इस मामले में बालक के साथ अपराध करने के आरोपी युवक दानिश को आठ वर्ष तीन माह की सजा व 5 हजार रुपये का जुमार्ना किया गया है। मामले की सुनवाई विशेष पोक्सो अदालत के जज संजीव कुमार तिवारी की कोर्ट में हुई अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक दिनेश शर्मा व मनमोहन वर्मा ने पैरवी की। अभियोजन की कहानी के अनुसार 2 दिसम्बर 2013 को ग्राम बाबरी में बस स्टैंड पर बसों में मंूगफली बेच रहे 12 वर्षीय बालक को दानिश ने अपने पास बुलाया और किसी काम के लिए उसको 50 रुपये देने का लालच देकर अपने साथ ही बस स्टैण्ड के पास के गन्ने के खेत मे ले जाकर बालक के साथ कुकर्म किया और धमकी दी। घटना के बाद मासूम पीड़ित ने अपने परिजन को बताया कि इस पर उसकी माँ ने पुलिस में मामला दर्ज कराया था। बाबरी पुलिस ने आरोपी दानिश के विरुद्ध धारा 377 आई पीसी व 3ध्4 पोक्सो अधिनियम में मामला दर्ज कर आरोपी को जेल भेजा था। इस मामले की सुनवाई के चलते आरोपी ने अपना जुर्म इकबाल किया। इस पर अदालत ने उसे दोषी ठहराते हुए दंडित किया है।

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