14 साल की बालिका की अस्मत लूटने वाले को उम्रकैद की सजा,गर्भवती के DNA से हुई थी पुष्टि

दुष्कर्म से गर्भवती हुई थी पीड़िता, डीएनए जांच में साबित हुआ जुर्म
मुजफ्फरनगर में अदालत ने नाबालिक से रेप के मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी ठहराया है। कोर्ट में दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। दोषी पर 52 हजार का जुर्माना भी लगाया गया।
विशेष लोक अभियोजक दिनेश कुमार शर्मा और मनमोहन वर्मा ने बताया कि बुढाना थाना क्षेत्र के गांव में 14 वर्षीय किशोरी को पानी देने के बहाने से घर में बुलाकर कमरे में बंद कर तमंचे से डराकर रेप किया गया था। उसके बाद किशोरी को डरा धमका कर बार-बार रेप किया गया। जिसके बाद किशोरी गर्भवती हो गई। आरोपी ने किसी को भी कुछ बताने पर जान से मारने की धमकी दी और गर्भ गिराने की दवा दी। लेकिन उसे खाने से पहले ही परिजनों को पता चल गया तो उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया। विशेष लोक अभियोजक दिनेश कुमार शर्मा और मनमोहन वर्मा ने बताया कि पीड़िता के गर्भवती होने पर आरोपी ने जुर्म से इनकार किया था। जिसके बाद गर्भ में पल रहे बच्चे और पीड़िता तथा आरोपी का डीएनए टेस्ट कराया गया तो वह मैच हो गया। उन्होंने बताया कि घटना के मुकदमे की सुनवाई विशेष अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बाबूराम ने की। उन्होंने बताया कि दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने नईम पुत्र ताहिर हसन को रेप, धमकी और पोक्सो एक्ट के तहत दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।