अपराध

धर्म परिवर्तन के आरोपी को अंतिम सांस तक उम्रकैद की सजा सुनाई.. लव मैरिज मामले मे आया बड़ा फैसला..

UP मे धर्म परिवर्तन मामले मे पहली बडी सजा
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UP : बुलंदशहर में अपर जिला एवं सत्र न्यायालय/ विशेष न्यायालय एससी-एसटी कोर्ट ने दिल्ली की हिन्दू युवती का कथित रूप से धर्म परिवर्तन कराकर विवाह करने के दोषी अनीस अहमद को उम्रकैद सजा सुनाई है। बताया जाता है कि धर्म परिवर्तन का यह पहला ऐसा मामला है जिसमें उम्र कैद की सजा मुकर्रर की गई है।

विशेष न्यायालय एससी-एसटी कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक विपुल सिंह राघव ने बताया 15 मार्च 2022 को गुलावठी कोतवाली में धर्म परिवर्तन का शिकार हुई पीड़िता शशि कुमारी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अनीस अहमद पुत्र पप्पू निवासी विकास कॉलोनी हापुड ने आकाश बनकर उसे प्रेम जाल में फंसाया और फिर प्रेम विवाह किया और शारीरिक संबंध बनाता रहा।जब उसे पता चला कि अनीस ने आकाश बनाकर उसके साथ धोखा किया है। अनीस ने जबरन शशि का धर्म परिवर्तन कराकर युवती को आयशा बना दिया और दिल्ली से बुलंदशहर जनपद के कस्बा गुलावठी के एक किराए के मकान में रख शोषण करने लगा। गुलावठी पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर अनीस अहमद पुत्र पप्पू निवासी विकास कॉलोनी हापुड के खिलाफ धारा 376, 420, 406 धर्म परिवर्तन की धारा 3/5 और एससी/ एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था।

बुलंदशहर के एसएसपी श्लोक कुमार ने बताया कि धर्म परिवर्तन के मामले को जघन्य अपराध मानते हुए ऑपरेशन कनविक्शन के तहत चिन्हित किया गया। गुलावठी थाना पुलिस ने अनीस के खिलाफ 27 अप्रैल 2022 को आरोप लगाया गया। आरोपी को कोर्ट में पेश किया, जिसे कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। ऑपरेशन कनविक्शन के तहत चिन्हित होने के बाद मामले में तेजी लाई गई, जिसके परिणाम स्वरुप बुधवार को कोर्ट द्वारा अभियुक्त को दोषी करार दे सजा सुनाई जा सकी।

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