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सास की कातिल बहु को उम्र कैद की सजा, मुज़फ्फरनगर की अदालत से आया फैसला

उत्तर प्रदेश के शामली में सास की वहशियाना अंदाज में हत्या करने वाली बहू को अदालत ने उम्र कैद के साथ जुर्माने की सजा सुनाई है ।जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव शर्मा ने बताया कि शामली कोतवाली पर 23 नवम्बर 2016 को वादी मुकदमा सलमान पुत्र सलीम निवासी मौहल्ला तैमूर शाह शामली ने मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि वह परचून की दुकान करता है । घटना के दिन उसे उसके मौहल्लावासियों ने बताया कि तुम्हारे घर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही है । उसने अपने कुछ साथियों के साथ घर जाकर देखा कि उसकी मां साबरा खून से सराबोर हुई मरी पड़ी है और उसकी पत्नि शमा परवीन के हाथ में खून से सनी एक तिकोनी लकड़ी है। उसके हाथ व कपड़े खून से भीगे है।पूछने पर उसकी पत्नि ने बताया कि उसकी उसकी सास के साथ कुछ विवाद हो गया था । जिस पर उसे गुस्सा आ गया और उसने उसके सिर में लकड़ी से हमला कर हत्या कर दी। सलमान की पत्नि शमा परवीन को मौके से गिरफ्तार किया गया था। और इस मुकदमें की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मधु गुप्ता की अदालत संख्या फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या 2 में हुई । जिसमें सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अनोद बालियान व अरूण कुमार जावला ने अभियोजन पक्ष की ओर से मुकदमा सिद्ध करने के लिए 7 लोगों की गवाही कराते हुए अपनी दलील व सबूत पेश किये। न्यायाधीश ने दोनो पक्षों की दलील व सबूतों के साथ गवाहों के बयानात पर गौर करते हुए कातिल शमा परवीन को अपनी सास साबरा पत्नि सलीम की हत्या करने का दोषी करार देते हुए धारा 302 के तहत आजीवन कारावास के साथ 10 हजार रुपया जुर्माना की सजा सुनाई है । शमा परवीन अपने छोटे बच्चे के साथ जेल में बन्द है वर्ष 2016 से ही उसकी जमानत नही हो पायी है। अब सजा होने के साथ उसे पूरी उम्र जेल में बितानी होगी।

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