दागी, बर्खास्त व सजायाफ्ता लोग नही लड़ पाएंगे स्थानीय निकाय चुनाव, आयोग ने जारी की गाइड लाइन

मुजफ्फरनगर। नगर पालिका एवम नगर पंचायत चुनाव के लिए चुनाव आयोग की गाइड लाइन जारी हो गई है। चेयरमैन पद के लिए 30 वर्ष की आयु, तो वहीं सभासद पद के लिए 21 वर्ष की आयु पूरी करने वाले लोग ही पर्चा भर पायेंगे। इसके अलावा किसी भी न्यायालय से दोषी पाये गये या फिर सजायाफता लोगों को चुनाव ल़ने का मौका नहीं मिलेगा। बर्खास्त हुए पूर्व जनप्रतिनिधियों के चुनाव लडने पर चुनाव आयोग ने रोक लगा दी है।
राज्य चुनाव की ओर से जो गाइड लाइन जारी हुई है, उसके मुताबिक दिवालिया व्यक्ति, नगर निकाय या फिर उसके नियंत्रण में कोई भी लाभ का पद धारण करने वाला व्यक्ति, राज्य सरकार, केन्द्र सरकार अथवा कोई भी सरकारी नौकरी, अवैतनिक मजिस्ट्रेट, सरकारी काउंसिल पद पर तैनात लोग चुनाव ल़डने के पात्र नहीं होंगे। यदि किसी अधिवक्ता को प्राधिकारी के आदेश पर अयोग्य घोषित किया गया है, तो वह चुनाव नहीं ल़ड पायेंगे। सरकारी कर्मचारी या अधिकारी जिसे बर्खास्त किया गया है एवं भ्विष्य के लिए सरकारी नौकरी का अपात्र माना गया है, वह नामांकन नहीं भर पायेगा। किसी पद से भ्रष्टाचार या फिर राज द्रोह के आरोप में हटाये गये लोग छह वर्ष तक नामांकन नहीं कर पायेंगे। यदि किसी न्यायालय द्वारा किसी अपराध के लिए दोषी पाया गया है तो वह पर्चा नहीं र पायेंगे। स्पष्ट किया गया है कि उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 40/3 के अंतर्गत सदस्य पद से यदि किसी जनप्रतिनिध को हटाया गया है, तो वह पांच वर्ष तक कोई नामांकन नहीं कर पायेगा। अथवा धारा 48/2 के अंतर्गत अध्यक्ष पद से हटाये गये हैं, तो वह ी हटाये जाने की दिनांक से पांच वर्ष तक नामांकन नहीं कर पायेंगे। यदि नगर पालिका या फिर नगर पंचायत की देनदारी है और यह एक वर्ष तक की है, तो वह पर्चा नहीं भर पायेंगे।
क्या होगी जमानत राशि
नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए नामांकन पत्र 500 रुपये का मिलेगा, आठ हजार रुपये की जमानत धनराशि जमा होगी। इसी तरह नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए भी यही व्यवस्था लागू रहेगी। नगर पालिका सदस्य के लिए 200 रुपये का पर्चा मिलेगा, दो हजार रुपये जमानत धनराशि जमा होगी। नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए पांच हजार रुपये जमानत धनराशि जमा करनी होगी।
क्या होगी खर्च की सीमा
नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए एक प्रत्याशी चुनाव में नौ लाख रुपये खर्च कर सकेगा। यह खर्च केवल 25 से 40 वार्ड वाले नगर पालिका के प्रत्याशी खर्च कर पायेंगे। मुजफ्फरनगर की तरह की नगर पालिकाओं में यह धनराशि 12 लाख रुपये की गई है। 41 से 55 वार्ड की नगर पालिकाओं में खर्च की धनराशि बढ़ी हुई होगी। नगर पालिका के सदस्य ढाई लाख रुपये खर्च कर सकेंगे, तो नगर पंचायत सदस्यों को 50 हजार रुपये तक का खर्च करने की छूट होगी।
क्या लगाने होंगे दस्तावेज
सम्बंधित निकाय के एक वर्ष से अधिक के बकाये का देनदार न होने का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। जिस कक्ष का निर्वाचक है, उससे भिन्न निर्वाचन ल़ने पर उम्मीदवार को निर्वाचक नामावली की प्रमाणित प्रतिलिपि, जमानत धनराशि की रसीद, जाति प्रमाण पत्र व शपथ पत्र संलग्न करने होंगे। अपराधिक मुकदमों से जु़डे शपथ पत्र भी साथ लगाये जायेंगे। यदि किसी राजनीतिक दल से चुनाव ल़ना चाहता है, तो इसकी घोषणा नामांकन पत्र में ही करनी होगी और इस सम्बंध में पत्र भी पर्चे के साथ ही लगाना होगा, तब जाकर राजनीतिक दल का प्रत्याशी माना जायेगा।