फौजी की हत्या कर रिवाल्वर लूट के मामले में 9 आरोपी बरी

मुजफ्फरनगर के मीरापुर थाना क्षेत्र में करीब आठ साल पहले फौजी की हत्या कर लाइसेंसी रिवाल्वर लूटने के मामले में एडीजे-13 कोर्ट ने सभी 9 आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। अभियोजन व वादी पक्ष आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य पेश करने में असफल रहा, जिसके चलते न्यायाधीश शक्ति सिंह ने सभी आरोपियों को बुधवार को दोषमुक्त कर दिया।
अभियोजन पक्ष के मुताबिकमीरापुर थाना क्षेत्र के गांव नंगला रोपड़ निवासी ओमवीर फौजी की वर्ष 2014 में हत्या कर उनकी लाइसेंसी रिवाल्वर लूट ली गई थी। मामले में ओमवीर फौजी के पिता शोभाराम ने अज्ञात के खिलाफ हत्या व लूट के आरोप में मुकदमा पंजीकृत कराया था। मीरापुर थाना पुलिस ने बाद में इस मामले का खुलासा करते हुए 9 लोगों को गिरफ्तार करते हुए उनकी निशानदेही पर लूटा गया लाइसेंसी रिवाल्वर भी बरामद करने का दावा किया था। मीरापुर पुलिस ने जिन 9 आरोपियों को हत्या व रिवाल्वर लूट के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेजा था, उनमें मोनू, रविंद्र मोटा,गुलबीर, राहुल, रविंद्र दादरी, डॉक्टर राजकुमार, योगेंद्र, कृष्णा, आदित्य शामिल थे। इस मामले की सुनवाई एडीजे न्यायाधीश शक्ति सिंह के समक्ष हुई। आरोपी पक्ष अधिवक्ता वकार अहमद ने सुनवाई के दौरान न्यायालय को बताया कि इस घटना को लेकर विरोधाभास है।
पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज कराने में भी काफी झोल बताए गए। वरिष्ठ अधिवक्ता वकार अहमद की जबरदस्त पैरवी के चलते शासकीय अधिवक्ता व अभियोजन पक्ष के प्रयास विफल हुए। उन्होंने बताया कि बुधवार को न्यायाधीश शक्ति सिंह ने मुकदमे की सुनवाई पूरी कर साक्ष्यों के अभाव में सभी आरोपियों मोनू, रविंद्र मोटा, गुलबीर, राहुल, रविंद्र दादरी, डॉक्टर राजकुमार, योगेंद्र, कृष्णा कुमार व आदित्य को हत्या व लूट की इस घटना में बरी कर दिया है।
”इस मामले में 9 लोगों को प्रकाश मे आने पर नामजद किया गया था ।जिसमे आरोपियों पर ओमबीर फौजी की हत्या व रिवॉल्वर लूट का आरोप लगाया था।इस मामले में पुलिस द्वारा सभी आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी।लेकिन न्यायालय में यह मुकदमा साबित नहीं हो पाया।जिससे चलते अदालत ने सभी 9 आरोपियों को बरी कर दिया है।”
वकार अहमद
आरोपी पक्ष के अधिवक्ता